नाबालिग से छेड़छाड़ के आरोपी को दो साल सश्रम कारावास

विशेष अपर सत्र न्यायाधीश खैरागढ़ ने सुनाई सजा

आरोपी को दो हजार रूपये के अर्थदंड से भी किया दंडित
सत्यमेव न्यूज़ खैरागढ़. नाबालिग से छेड़छाड़ करने वाले आरोपी युवक को विशेष अपर सत्र न्यायालय ने 2 वर्ष के सश्रम कारावास के साथ ही 2 हजार रूपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। मामले में आरोपी धर्मेन्द्र पिता जनाराम वर्मा उम्र 24 वर्ष निवासी ग्राम कुटेलीकला थाना छुईखदान को नाबालिग से छेड़छाड़ के मामले में दोषसिद्ध होने के बाद आईपीसी की धारा 452, 323 व पॉक्सो एक्ट 7,8 के तहत विशेष अपर सत्र न्यायाधीश चंद्रकुमार कश्यप ने 31 सितंबर 2024 को सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। उक्त मामले का घटनाक्रम इस प्रकार है कि 17 दिसंबर 2021 को पीड़िता ने थाना छुईखदान पहुंचकर लिखित शिकायत दर्ज कराई थी कि उसकी उम्र 16 वर्ष 9 माह है तथा वह कक्षा 11वीं पढ़ाई करती है वह अपनी सहेलियों के साथ गांव के शीतला मंदिर में जस गीत गाने जाती थी जहां आरोपी भी जाता था। इस दौरान में आरोपी ने दो बार युवती को मैं तुमसे प्यार करता हूं, तुमसे शादी करना चाहता हूं कहा था परंतु युवती ने उसे शादी से मना कर दिया था। 17 दिसंबर 2021 की सुबह 10 बजे जब युवती के घर में कोई नहीं था और युवती अकेली स्कूल जाने के लिये तैयार हो रही थी उसी दौरान आरोपी घर में घुसकर छेड़खानी करते हुये उसके कमर को पकड़ा लिया और दूसरे लड़के से शादी करने पर उसे जान से मारने की धमकी दी जिसके बाद युवती ने झटका देकर भागने की कोशिश की तब आरोपी ने उसके बायं हाथ को पकड़ लिया और लोहे के छड़ से उस हाथ पर जोरदार वार किया जिसके बाद युवती चिल्लाते हुये घर से बाहर निकली और अपने माता-पिता को फोन पर घटना की जानकारी दी। शिकायत के बाद छुईखदान पुलिस ने उक्त मामले में अपराध पंजीबद्ध कर युवक को न्यायालय पेश किया था जिसके बाद अपर सत्र न्यायालय में केस चल रहा था। प्रार्थी पक्ष की ओर से विशेष अपर लोक अभियोजक अलताफ अली ने पैरवी की।