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विधिक जागरूकता शिविर में छात्रों व ग्रामीणों को दी गई कानून की जानकारी

सत्यमेव न्यूज खैरागढ़। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण राजनांदगांव के अध्यक्ष विजय कुमार होता के निर्देश व तालुक विधिक सेवा समिति खैरागढ़ द्वारा ग्राम अवेली में विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में ग्रामीणों एवं छात्रों को कानून के विभिन्न प्रावधानों की जानकारी दी गई। यह कार्यक्रम डाइट खैरागढ़, पीएम श्री डॉ.पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी उच्चतर माध्यमिक शाला खैरागढ़ एवं शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला मदुराकुही द्वारा आयोजित एनएसएस शिविर के बौद्धिक सत्र के अंतर्गत संपन्न हुआ। जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश मोहनी कंवर ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जुड़कर ग्रामीणों की समस्याएं सुनीं और उनके समाधान बताये। न्यायधीश मोहनी कंवर ने छात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि स्वयं के प्रति ईमानदारी ही सफलता की कुंजी है। मुख्य वक्ता पैरा लीगल वालंटियर गोलूदास साहू ने पॉक्सो अधिनियम मोटर यान अधिनियम चोरी से संबंधित कानूनों की जानकारी दी तथा बताया कि 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों की सहमति का कोई कानूनी महत्व नहीं होता वहीं नि:शुल्क विधिक सहायता नालसा टोल फ्री नंबर 15100 महिला हेल्पलाइन 181 एवं चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 की जानकारी देते हुए लोगों से अपने अधिकारों के प्रति जागरूक रहने की अपील की। कार्यक्रम में एनएसएस कार्यक्रम अधिकारी कृष्ण कुमार वर्मा, बीडी जोशी, महेश कुमार साहू, पैरा लीगल वालंटियर गोलूदास साहू सहित बड़ी संख्या में छात्र एवं ग्रामीण उपस्थित रहे।

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