डीजे वाले बाबू.. जरा कोलाहाल अधिनियम का पालन करें

लापरवाहीपूर्वक डीजे बजाने वाले वाहन चालक के विरुद्ध किया गया चालानी कार्यवाही
छ.ग. कोलाहाल नियंत्रण अधिनियम के तहत किया गया कार्यवाही
सत्यमेव न्यूज/खैरागढ़. जिले के पुलिस कप्तान त्रिलोक बंसल के निर्देशन में प्रदेश में स्कुल बच्चों की वार्षिक परिक्षा का ध्यान में रखते हुए जिले की यातायात व्यवस्था एवं लाऊण्ड स्पीकर व डीजे संचालको को सुचारु से कोलाहाल अधिनियम को ध्यान में रखते हुए संचालित करने जिले के सभी थानों को आवश्यक दिशा निर्देश प्राप्त हुआ है जिसके परिपालन में थाना खैरागढ़ पेट्रोलिंग पार्टी के साथ शहर भ्रमण के दौरान

कोलाहाल अधिनियम के नियमों की अवहेलना करने वाले वाहन क्रमांक सीजी 08 एए 8626 डीजे साउण्ड सिस्टम को जप्त किया. गाड़ी चालक सुरेश कुमार वर्मा पिता श्री राधे लाल वर्मा उम्र 42 साल निवासी दिलीपपुर के द्वारा लापरवाहीपूर्वक डीजे बजाकर वाहन चलाते पाए जाने पर कोलाहाल अधिनियम की उल्लंधन की धारा 4,5,15 छ. ग. कोलाहाल नियंत्रण अधिनियम तहत वैधानिक कार्यवाही कर इस्तगशा तैयार कर माननीय न्यायालय में पेश किया गया. जिससे माननीय न्यायालय द्वारा शुल्क एक हजार रूपये अर्थ से दण्डित किया गया. तथा सभी डीजे संचालको को सूचित कर शुक्रवार को मीटिंग रखा गया जिसमें सभी डीजे संचालको को हिदायत दिया गया की स्कूलों में वार्षिक परिक्षा संचालित किया जा रहा है. जिससे छ.ग.कोलाहाल नियंत्रण अधिनियम नियमो का पालन करने को कहा गया है. रात्रि 10 बजे के बाद डीजे नही बजाने एवं रैली जुलूस में बिना अनुमति आदेश का डीजे बजाने की बात कही गई तेज आवाज व वाईब्रेट पर विराम लगाने में अपनी सहयोगिता प्रदान करने की आग्रह किया.