न्यायाधीश ने कहा- लगातार नाबालिगों से लैंगिक छेड़छाड़ का अपराध गंभीर प्रकृति का

तीन नाबालिग युवतियों से छेड़छाड़ करने वाले युवक को तीन-तीन वर्ष का सश्रम कारावास
अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश चंद्रकुमार कश्यप ने सुनाई सजा
सत्यमेव न्यूज़/खैरागढ़. तीन नाबालिग युवतियों से छेड़छाड़ करने वाले आरोपी युवक को न्यायालय ने तीन-तीन वर्ष की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है. जानकारी अनुसार ठेलकाडीह थाना क्षेत्र अंतर्गत निवास करने वाले आरोपी प्रदीप दास पिता अश्वनी दास उम्र 30 वर्ष ने तीन वर्ष पूर्व 29 मार्च 2019 को एक-एक कर तीन अलग-अलग नाबालिग युवतियों से छेड़छाड़ की थी. घटना की जानकारी होने के बाद नाबालिगों के अभिभावकों ने पुलिस में मामले की शिकायत दर्ज कराई थी जिसके बाद पुलिस ने आरोपी प्रदीप दास के विरूद्ध 354 क (1)(द्ब) तथा धारा 7/8 बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 (पॉक्सो एक्ट) अपराध पंजीबद्ध कर आरोपी युवक को गिरफ्तार किया था और न्यायालय में आरोपी के विरूद्ध अभियोग व आरोप पत्र दाखिल होने के बाद न्यायालय ने उक्त मामले में ऐतिहासिक निर्णय सुनाते हुये आरोपी को तीन-तीन वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है.

मामले में न्यायाधीश चंद्रकुमार कश्यप ने स्पष्ट कहा है कि आरोपी द्वारा एक ही दिन में एक-एक कर तीन नाबालिग युवतियों जिनकी आयु 18 वर्ष से कम है उनकी लज्जा भंग करने के आशय से शारीरिक संपर्क स्थापित कर आपराधिक बल का प्रयोग कर युवतियों का हाथ-बांह पकड़ते हुये छेड़छाड़ की गई जो एक तरह से अवयस्क बालक (स्त्री) के विरूद्ध लैंगिक हमला है और गंभीर प्रकृति का अपराध है जिसके बाद न्यायाधीश ने अपराधी युवक जो कि मूल रूप से ग्राम बनियार गुल पोस्ट- राकेश नगर, थाना-बदरपुर जिला-करीमगंज (आसाम) का निवासी है के विरूद्ध अपराध को दोष सिद्ध मानते हुये प्रत्येक आरोप के लिये तीन-तीन वर्ष का सश्रम कारावास एवं एक-एक हजार रूपये (तीन आरोप के लिये कुल तीन हजार रूपये) के अर्थदंड से दंडित किया है. आरोपी द्वारा अगर अर्थदंड की राशि का भुगतान नहीं किया गया तो व्यतिक्रम में प्रत्येक आरोप के लिये उसे तीन-तीन माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा. आरोपी को गिरफ्तार कर सलोनी जेल भेज दिया गया है.