
सत्यमेव न्यूज खैरागढ़. थाना खैरागढ़ क्षेत्र अंतर्गत वार्ड क्रमांक 01 पिपरिया निवासी आरोपी राजारक गौरिया पिता परदेशी गौरिया उम्र 26 वर्ष द्वारा अपने माता-पिता एवं पत्नी के साथ लगातार उपद्रव, अभद्र व्यवहार तथा मारपीट किए जाने की सूचना प्राप्त हुई थी। सूचना पर तत्परता से कार्रवाई करते हुए पुलिस टीम मौके पर पहुंची और जांच प्रारंभ की। जांच के दौरान यह तथ्य सामने आया कि आरोपी समय-समय पर घर आकर परिवारजनों के साथ गाली-गलौज, शारीरिक एवं मानसिक प्रताड़ना करता था। वह अक्सर परिवार के सदस्यों को धमकाते हुए कहता था कि मेरे खिलाफ शिकायत करते हो तथा पिकअप वाहन की मांग को लेकर विवाद करता था। समझाइश के बावजूद उसके व्यवहार में सुधार नहीं हुआ और वह लगातार उग्र एवं आक्रामक बना रहा। मामले की गंभीरता को देखते हुए आरोपी के विरुद्ध भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 170 के तहत गिरफ्तार किया गया तथा इसकी सूचना उसके परिजनों को दी गई। आरोपी के आचरण को देखते हुए भविष्य में शांति भंग की आशंका के मद्देनजर धारा 126 एवं 135(3) बीएनएसएस के तहत प्रतिबंधात्मक कार्रवाई करते हुए उसे न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत कर जेल भेजा गया। पुलिस द्वारा क्षेत्र में शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने सतत निगरानी रखी जा रही है। आमजन से अपील की जाती है कि किसी भी प्रकार की आपराधिक या संदिग्ध गतिविधि की सूचना तत्काल पुलिस को दें ताकि समय रहते उचित कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके।

