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आपराधिक गतिविधियों के मद्देनजर एक वर्ष के लिए जिला बदर करने का आदेश

जिला दण्डाधिकारी इंद्रजीत सिंह चंद्रवाल ने राज्य सुरक्षा अधिनियम के तहत की कार्रवाई

खैरागढ़। जिले में कानून व्यवस्था एवं लोक शांति बनाए रखने के उद्देश्य से जिला दण्डाधिकारी इंद्रजीत सिंह चंद्रवाल ने थाना खैरागढ़ क्षेत्र के ग्राम आमदनी निवासी पुनीत यदु (44 वर्ष) के विरुद्ध एक वर्ष के लिए जिला बदर करने का आदेश जारी किया है। पुलिस अधीक्षक द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के अनुसार संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध वर्ष 2014 से विभिन्न धाराओं में 6 आपराधिक एवं 4 प्रतिबंधात्मक प्रकरण दर्ज हैं। उसकी गतिविधियों से क्षेत्र की शांति एवं कानून व्यवस्था प्रभावित होने की आशंका को देखते हुए छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 4 एवं 5 के तहत यह कार्रवाई की गई है।जिला दण्डाधिकारी द्वारा 27 अक्टूबर 2026 को जारी आदेश के अनुसार संबंधित व्यक्ति को 28 अक्टूबर 2026 से पूर्व खैरागढ़-छुईखदान-गंडई सहित राजनांदगांव, कबीरधाम, दुर्ग, बेमेतरा एवं बालाघाट (मध्यप्रदेश) जिलों की राजस्व सीमाओं से बाहर रहने तथा एक वर्ष की अवधि तक उक्त जिलों में प्रवेश नहीं करने के निर्देश दिए गए हैं। आदेश का उल्लंघन करने पर संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

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