
सत्यमेव न्यूज खैरागढ़। अवैध शराब के कारोबार से जुड़े मामले में खैरागढ़ न्यायालय ने आरोपी को दोषी ठहराते हुए एक वर्ष के कारावास और 25 हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। यह कार्रवाई थाना खैरागढ़ में दर्ज आबकारी एक्ट के प्रकरण में हुई। पुलिस से प्राप्त अनुसार थाना खैरागढ़ में अपराध क्रमांक 191/2026 के तहत आबकारी अधिनियम की धारा 34(2) के अंतर्गत प्रकरण दर्ज किया गया था। मामले में बैहाटोला निवासी प्रकाश राजपूत (40) को आरोपी बनाया गया था। प्रकरण की सुनवाई के दौरान न्यायालय ने आरोपी को दोषसिद्ध पाते हुए एक वर्ष के कारावास के साथ 25 हजार रुपये के अर्थदंड से दंडित किया। मामले में अभियोजन की ओर से देवेंद्र ध्रुव ने प्रभावी पैरवी की वहीं प्रकरण की विवेचना सहायक उप निरीक्षक कोमल मिंज द्वारा की गई। पुलिस के मुताबिक विवेचना के दौरान साक्ष्यों को व्यवस्थित रूप से प्रस्तुत करने और न्यायालयीन प्रक्रिया में प्रभावी समन्वय के परिणामस्वरूप आरोपी को सजा दिलाने में सफलता मिली। खैरागढ़ पुलिस ने बताया कि जिले में अवैध शराब के कारोबार पर अंकुश लगाने के लिए लगातार कार्रवाई की जा रही है। अवैध शराब से जुड़े मामलों में आरोपियों के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई के साथ-साथ न्यायालयीन प्रक्रिया के माध्यम से दोषियों को सजा दिलाने के लिए भी पुलिस द्वारा प्रयास जारी हैं।