छत्तीसगढ़

नियम विरुद्ध शासकीय जमीन आबंटन पर सरपंच के खिलाफ कार्रवाई शुरू

सत्यमेव न्यूज खैरागढ़। क्षेत्र की दो पंचायतों से जुड़े मामलों में प्रशासन ने अहम कार्रवाई की है। एक ओर ग्राम पंचायत गर्रापार में नियमों के विरुद्ध शासकीय भूमि आबंटन के मामले में सरपंच के खिलाफ पंचायती राज अधिनियम 1993 की धारा 40 के तहत कार्रवाई शुरू की गई है वहीं दूसरी ओर ग्राम पंचायत पेंड्रीकला के वार्ड क्रमांक 4 में पंच पद का निर्वाचन निरस्त कर दिया गया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार गर्रापार के ग्रामीण मनराखन पटेल सहित अन्य शिकायतकर्ताओं ने आवेदन देकर आरोप लगाया था कि सरपंच ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर एक व्यक्ति को शासकीय जमीन का आबंटन कर दिया। जांच में पाया गया कि छोटे झाड़ के जंगल व घास मद की शासकीय भूमि का आबंटन रोहित पटेल के नाम किया गया जो नियमों के विपरीत था। मामले में संबंधित पंचायत प्रस्ताव को निरस्त कर दिया गया है तथा सरपंच के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई प्रारंभ कर दी गई है। इसी तरह ग्राम पंचायत पेंड्रीकला के वार्ड क्रमांक 4 के पंच निर्वाचन को लेकर दायर अपील में भी बड़ा फैसला सामने आया है। लक्ष्मीनारायण साहू द्वारा प्रस्तुत अपील पर सुनवाई के बाद यह पाया गया कि निर्वाचित पंच मनोहर साहू नामांकन दाखिल करने के समय निर्धारित न्यूनतम आयु 21 वर्ष पूरी नहीं कर पाए थे। इस आधार पर उन्हें पंच पद के लिए अयोग्य मानते हुए निर्वाचन को शून्य घोषित कर दिया गया है। प्रशासन ने संबंधित पद रिक्त मानते हुए उप निर्वाचन की प्रक्रिया नियमानुसार कराने के लिए जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी को आवश्यक निर्देश जारी किए हैं।

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