
स्टॉक रजिस्टर और वास्तविक भंडारण में मिली गंभीर विसंगति

लगभग 15.90 लाख रुपये के सिलेंडर हुये जब्त
आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत विभाग ने प्रकरण किया दर्ज
सत्यमेव न्यूज खैरागढ़। जिले में रसोई गैस आपूर्ति व्यवस्था में अनियमितताओं के खिलाफ खाद्य विभाग ने मंगलवार को बड़ी कार्रवाई करते हुए स्थानीय शिवा इंडेन गैस एजेंसी में औचक निरीक्षण किया। जांच के दौरान स्टॉक रजिस्टर और वास्तविक भंडारण में गंभीर विसंगतियां मिलने पर विभाग ने कुल 608 एलपीजी सिलेंडर जब्त कर लिए। जब्त सिलेंडरों का अनुमानित मूल्य करीब 15.90 लाख रुपये बताया गया है। मामले में आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत कार्रवाई प्रारंभ कर प्रकरण कलेक्टर न्यायालय भेजा गया है। खाद्य विभाग की टीम ने एजेंसी के गोदाम में उपलब्ध गैस सिलेंडरों का भौतिक सत्यापन कर स्टॉक रजिस्टर से मिलान किया। जांच के दौरान रिकॉर्ड और वास्तविक स्टॉक में अंतर पाया गया। निरीक्षण में सुरक्षा मानकों के पालन में भी कमियां सामने आयी। इसके अलावा घरेलू गैस सिलेंडरों के भंडारण एवं वितरण संबंधी निर्धारित नियमों के उल्लंघन के संकेत मिलने पर विभाग ने तत्काल जब्ती की कार्रवाई की। कार्रवाई के दौरान 175 भरे हुए घरेलू एलपीजी सिलेंडर (अनुमानित मूल्य 5.66 लाख रुपये), 13 भरे हुए व्यावसायिक एलपीजी सिलेंडर (अनुमानित मूल्य 82,894 रुपये) तथा 420 खाली घरेलू एवं व्यावसायिक सिलेंडर (अनुमानित मूल्य 9.40 लाख रुपये) जब्त किए गए। इस प्रकार कुल 608 सिलेंडरों का अनुमानित मूल्य 15.90 लाख रुपये आंका गया है। खाद्य विभाग ने गैस एजेंसी संचालक के विरुद्ध जब्तीनामा तैयार कर आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत अग्रिम कार्रवाई के लिए प्रकरण कलेक्टर न्यायालय को भेज दिया है। कालाबाजारी और नियम उल्लंघन पर रहेगी सख्ती खाद्य विभाग ने स्पष्ट किया है कि घरेलू गैस सिलेंडरों के व्यावसायिक उपयोग, अवैध भंडारण तथा कालाबाजारी जैसी गतिविधियों पर लगातार निगरानी रखी जाएगी। विभाग ने चेतावनी दी है कि एलपीजी वितरण से जुड़े नियमों का उल्लंघन करने वाले एजेंसी संचालकों एवं संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध भविष्य में भी औचक निरीक्षण कर कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
