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बटनदार चाकू लेकर लोगों में दहशत फैलाने वाले आरोपी को 2 वर्ष का सश्रम कारावास

सत्यमेव न्यूज खैरागढ़। आर्म्स एक्ट के एक प्रकरण में खैरागढ़ पुलिस की प्रभावी विवेचना और अभियोजन पक्ष की सशक्त पैरवी के आधार पर न्यायालय ने धारदार बटनदार चाकू लेकर आम लोगों में दहशत फैलाने वाले आरोपी को दोषसिद्ध कर दो वर्ष के सश्रम कारावास तथा अर्थदंड की सजा सुनाई है। जानकारी अनुसार 5 जनवरी 2026 को थाना खैरागढ़ पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि अम्बेडकर वार्ड निवासी धनेश्वर उर्फ दादू मानिकपुरी धरमपुरा क्षेत्र में शराब भट्ठी के पीछे धारदार बटनदार चाकू लेकर लोगों को डरा-धमका रहा है जिससे क्षेत्र में भय और असुरक्षा का माहौल निर्मित हो गया है। सूचना मिलते ही पुलिस टीम मौके पर पहुंची। पुलिस को देखकर आरोपी भागने का प्रयास करने लगा लेकिन घेराबंदी कर उसे पकड़ लिया गया। तलाशी के दौरान आरोपी के कब्जे से लगभग 9.5 इंच लंबा स्टील का बटनदार चाकू बरामद किया गया। इसके बाद थाना खैरागढ़ में अपराध क्रमांक 05/2026 दर्ज कर आरोपी के विरुद्ध आर्म्स एक्ट की धारा 25 एवं 27 के तहत मामला पंजीबद्ध किया गया। विवेचना के दौरान आरोपी धनेश्वर उर्फ दादू मानिकपुरी (28 वर्ष), निवासी वार्ड क्रमांक 18, अम्बेडकर वार्ड, शिव मंदिर रोड खैरागढ़ को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया। पुलिस ने आवश्यक साक्ष्य और दस्तावेजी प्रमाण एकत्र कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से अभियोजन अधिकारी देवेन्द्र ध्रुव ने प्रभावी पैरवी की। प्रस्तुत साक्ष्यों और तर्कों के आधार पर माननीय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट खैरागढ़ ने 18 जून 2026 को आरोपी को आर्म्स एक्ट की धारा 25 एवं 27 के तहत दोषी करार देते हुए दो वर्ष के सश्रम कारावास तथा 200 रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई। पुलिस विभाग ने बताया कि प्रकरण की सफल विवेचना में जांच अधिकारी सहायक उपनिरीक्षक कोमल मिंज की महत्वपूर्ण भूमिका रही वहीं अभियोजन अधिकारी की प्रभावी पैरवी के कारण मामले में दोषसिद्धि सुनिश्चित हो सकी। कानून व्यवस्था बनाए रखने की दिशा में महत्वपूर्ण संदेश पुलिस अधिकारियों के अनुसार यह फैसला अवैध हथियारों के प्रदर्शन और आमजन में भय का वातावरण निर्मित करने वाले तत्वों के लिए कड़ा संदेश है। न्यायालय के इस निर्णय से स्पष्ट है कि सार्वजनिक सुरक्षा और कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई को प्रभावी ढंग से अंजाम दिया जाएगा।

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