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13 सितंबर को नेशनल लोक अदालत का होगा आयोजन

सत्यमेव न्यूज खैरागढ़। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण राजनांदगांव के निर्देशानुसार आगामी 13 सितंबर 2025 को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इसी के सफल संचालन के लिये शुक्रवार को व्यवहार न्यायालय खैरागढ़ में बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता तहसील विधिक सेवा समिति की अध्यक्ष मोहनी कंवर ने की। बैठक में राजस्व विभाग, अधिवक्ता संघ, चोलामंडलम, श्रीराम फाइनेंस, नेशनल इंश्योरेंस, विभिन्न बैंक, नगर पालिका, बीएसएनएल एवं विद्युत विभाग के अधिकारी–कर्मचारी एवं प्रतिनिधि शामिल हुए। इस अवसर पर जेएमएफसी आकांक्षा खलखो, अपर कलेक्टर सुरेंद्र कुमार ठाकुर, अंकित सिंह राजपूत (सीजी राज्य ग्रामीण बैंक), उज्ज्वल कुमार व दीपक कुमार साहू (आईडीबीआई बैंक), ओमप्रकाश (पीएनबी), सूर्यकांत देवांगन (बैंक ऑफ महाराष्ट्र), बीरेंद्र कुमार (एसबीआई), जे.सी. चंद्राकर (विद्युत विभाग), कोमल ठाकुर व पियूष चंद्र यदु (नगर पालिका), सी.आर. चूरेंद्र (बीएसएनएल), अधिवक्ता सुरेश कुमार ठाकुर, नीरज झा, सर्वेश ओसवाल, रामखिलावन महलकर सहित अन्य प्रतिनिधि उपस्थित रहे।
बैठक में निर्णय लिया गया कि प्री-लिटिगेशन एवं पेंडिंग प्रकरणों के अधिकतम निराकरण हेतु सभी विभाग सक्रिय सहयोग करेंगे। इस दौरान बताया गया कि लोक अदालत में संपत्ति विवाद, बैंक एवं वित्तीय संस्थाओं से जुड़े मामले, मोटर दुर्घटना दावे, पारिवारिक विवाद, राजीनामा योग्य आपराधिक प्रकरण तथा विद्युत अधिनियम से जुड़े मामलों का निपटारा प्राथमिकता से होगा। लोक अदालत के लाभ
लोक अदालत में प्रकरणों का निपटारा शीघ्र और आपसी सहमति से होता है। यहां दोनों पक्षों की जीत मानी जाती है। राजीनामा होने से अपील की गुंजाइश नहीं रहती। दीवानी मामलों में कोर्ट फीस वापस मिलती है और बीमा कंपनियां दावा प्रकरणों में तुरंत राशि जमा करती हैं। इससे न केवल समय और धन की बचत होती है, बल्कि पक्षकारों को बार-बार अदालत आने की परेशानी से भी छुटकारा मिलता है। स्थानीय विधिक सेवा समिति ने सभी से अपील की है कि नेशनल लोक अदालत का लाभ उठाकर अधिक से अधिक मामलों का निपटारा कराएं।

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