साइबर ठगी के अपराधी को मिली 5 वर्ष कठोर कारावास की सजा
न्यायालय ने 50 हजार का जुर्माना भी लगाया
सत्यमेव न्यूज खैरागढ़. साइबर ठगी का चलन आज के दौर में आम हो गया है। आये दिन कोई ना कोई साइबर ठगी का शिकार हो रहा है। इसी तरह के एक आरोप में न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्याम कुमार साहू द्वारा आरोपी को 5 वर्ष कठोर कारावास एवं 50000 का जुर्माना के दंड से दंडित किया गया है। ज्ञात हो कि प्रार्थी सुखदेव वर्मा का जीजा मनोज वर्मा नागपुर में ऑटो चलाने का कार्य करता था। जिस मोहल्ले में वह रहता था उसी मोहल्ले में आरोपी गुलजारी लाल यादव भी रहता था जिसके कारण आपस में दोनों की अच्छी जान पहचान थी और इसी जान पहचान के चलते आरोपी गुलजारी ने प्रार्थी सुखदेव वर्मा के जीजा मनोज वर्मा को बोला कि कोई पढ़े लिखे बेरोजगार व्यक्ति हो तो बताना उसकी रेल्वे विभाग में अच्छी जान पहचान है। रेल्वे में टी.सी. के पद पर वह नौकरी लगा देगा। आरोपी सितंबर 2018 में मनोज वर्मा के साथ खैरागढ़ आया था और उसी दौरान उसकी मुलाकात आरोपी गुलजारी लाल यादव से हुई थी तब उसने कहा था कि यदि वह नगद 6 लाख रूपये की व्यवस्था कर सकता है तो वह भारतीय रेल में टीसी के पद पर नौकरी लगा देगा। प्रार्थी कक्षा 12वीं उत्तीर्ण हुआ था उसे नौकरी की तलाश थी तब उसने आरोपी गुलजारी लाल यादव की बाताें पर आकर उसे 6 लाख और दूसरे प्रार्थी कामेश्वर कुमार वर्मा ने रेल विभाग में टीसी के पद पर नौकरी लगाने का झांसा देकर उससे 7 लाख 19 हजार रूपये खैरागढ़ में दिये थे। इस प्रकरण में न्यायालय मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट श्याम कुमार साहू ने गुलजारी लाल यादव को प्रथम अपराधी माना है किंतु अपराधकी गंभीरता एवं प्रकरण की पस्थितियाें को देखते हुये आरोपी गुलजारी को समुचिचित दंड देने से ही न्याय उद्देश्यों की पूर्ति होगी इसलिए परिणाम स्वरूप आरोपी गुलजारी को धारा 420 भा.द.वि के अपराधमें 5 वर्ष का कठोर कारावास तथा 50 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दंडित किया गया। यह निर्णय समाज में व्याप्त साइबर ठगी को रोकने में सहायक साबित होगा और लोगों को भी अपराधों से सचेत रहने की जरूरत है किसी भी प्रकार के लालच में आने से बचना चाहिये।