Advertisement
IMG-20241028-WA0001
IMG-20241028-WA0002
previous arrow
next arrow
अपराध

भाई पर हमला करने वाले को दस साल की सजा

सत्यमेव न्यूज/खैरागढ़. भाई के ऊपर प्राणघातक हमला करने वाले आरोपी को अपर सत्र न्यायालय द्वारा दस साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है. साल भर पूर्व छूईखदान ब्लाक के पंडरिया में भूपेन्द्र जंघेल पर उसके भाई आरोपी तजेश्वर जंघेल ने जमीन संबंधी बंटवारे विवाद सहित पूर्व की रंजिश के चलते धार दार हथियार चाकू से गला पेट, कोथे में गंभीर हमला कर दिया था. गंभीर घायल भूपेन्द्र को आनन फानन में छूईखदान अस्पताल में प्राथमिक इलाज के बाद निजी अस्पताल रिफर किया गया था. छूईखदान पुलिस ने मामले में त्वरित कार्यवाही कर मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया था.

अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश चंद्रकुमार कश्यप ने मामले में गवाहो के बयान और न्यायालय में प्रस्तुत अभियोग पत्र के बाद मामले को प्रमाणित पाते आरोपी को दोषसिद्ध ठहराते आरोपी तजेश्वर जंघेल को गंभीर कृत्य करने, अपराध की गंभीरता को देखते धारा 307 के तहत दोष सिद्धि पर दस वर्ष सश्रम कारावास दो हजार रू अर्थदंड और 2 माह का व्यतिक्रम के दंडादेश की सजा सुनाई. प्रकरण में अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक अल्ताफ अली ने पैरवी की.

Satyamev News

आम लोगों की खास आवाज

Related Articles

Back to top button

You cannot copy content of this page