
पाक्सो एक्ट के तहत हुई कार्रवाई
सत्यमेव न्यूज छुईखदान। क्षेत्र में नाबालिग बालिका के अपहरण और उसके साथ दुष्कर्म के मामले में पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया है। आरोपी पर भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) और पाक्सो एक्ट की संगीन धाराओं के तहत कार्रवाई की गई है। पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार प्रार्थी ने थाना पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसकी नाबालिग पुत्री को डोमार सिंह मेरावी (33 वर्ष) निवासी भेन्ड्रा थाना छुईखदान बहला-फुसलाकर शादी का झांसा देकर अपने साथ ले गया है। शिकायत के आधार पर पुलिस ने अपराध क्रमांक 121/2026 के तहत धारा 137(2) बीएनएस में मामला दर्ज कर विवेचना शुरू की। मामले की गंभीरता को देखते हुए वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देशन में टीम गठित कर बालिका और आरोपी की लगातार तलाश की गई। जांच के दौरान 7 अप्रैल 2026 को नाबालिग बालिका को सकुशल बरामद कर परिजनों के सुपुर्द किया गया। विवेचना में यह तथ्य सामने आया कि आरोपी द्वारा नाबालिग को शादी का झांसा देकर लगातार शारीरिक शोषण किया जा रहा था। इसके बाद प्रकरण में धारा 64(2)(ड), 65(1), 96 बीएनएस तथा पाक्सो एक्ट की धारा 6 जोड़ी गई। पुलिस ने आरोपी डोमार सिंह मेरावी को 21 अप्रैल 2026 को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में उपजेल सलोनी भेज दिया गया है। पुलिस ने बताया कि इस कार्रवाई को ऑपरेशन मुस्कान के तहत अंजाम दिया गया है और मामले में आगे की विवेचना जारी है।


