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जिपं सदस्य, जिपं अध्यक्ष व सदस्य पदों के लिए 29 को होगी आरक्षण की प्रक्रिया
सत्यमेव न्यूज खैरागढ़. कलेक्टर एवं विहित प्राधिकारी चन्द्रकांत वर्मा ने त्रिस्तरीय पंचायती चुनाव के आरक्षण प्रक्रिया के लिये आम सूचना जारी कर दिया है। जारी आम सूचना के अनुसार छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993, छत्तीसगढ़ पंचायत (उपसरपंच, अध्यक्ष एवं उपाध्यक्ष) निर्वाचन नियम 1995 एवं छत्तीसगढ़ पंचायत निर्वाचन नियम 1995 के अनुषांगिक प्रावधानों के तारतम्य में रविवार 29 दिसंबर 2024 को सुबह 11 बजे जिला कार्यालय के सभाकक्ष में जिले के जिला पंचायत सदस्य, जनपद पंचायत अध्यक्ष व सदस्य पदों के प्रवर्गवार एवं महिलाओं के प्रवर्गवार स्थानों के आबंटन व आरक्षण प्रक्रिया की कार्यवाही पूरी की जाएगी।