
सत्यमेव न्यूज खैरागढ़। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा चीनी मांझा चाइनीज धागा के उपयोग को लेकर पहले ही सख्त प्रतिबंध लगाया जा चुका है इसके बावजूद इसके कारण हो रही दुर्घटनाओं की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। कई मामलों में गंभीर चोटें तो कहीं लोगों की जान तक जा चुकी है। छत्तीसगढ़ शासन के आवास एवं पर्यावरण विभाग मंत्रालय महानदी भवन नया रायपुर द्वारा 25 फरवरी 2017 को जारी अधिसूचना के अनुसार नायलोन सिंथेटिक अथवा किसी भी प्रकार के ऐसे धागे जिनमें कांच धातु या अन्य धारदार तत्व मिले हों जिनमें सामान्य रूप से चीनी मांझा भी शामिल है का राज्य में उत्पादन, विक्रय, भंडारण, आपूर्ति एवं उपयोग पूर्णतः प्रतिबंधित है। पर्यावरण संरक्षण मंडल ने बताया कि चीनी मांझा न केवल पतंग उड़ाने वालों के लिए बल्कि राहगीरों दुपहिया वाहन चालकों और पक्षियों के लिए भी जानलेवा साबित हो रहा है। इसके चलते कई दर्दनाक हादसे सामने आ चुके हैं। मंडल ने आम नागरिकों से अपील की है कि वे पतंग उड़ाने में प्रतिबंधित मांझे का उपयोग न करें और अपने आसपास के लोगों को भी इसके दुष्परिणामों के प्रति जागरूक करें ताकि जनहानि को रोका जा सके।
