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खैरागढ़ में शांति भंग करने वाले दो व्यक्तियों पर पुलिस ने की प्रतिबंधात्मक कार्रवाई

सत्यमेव न्यूज खैरागढ़। जिले में शांति एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए खैरागढ़ पुलिस लगातार प्रभावी कार्रवाई कर रही है। इसी क्रम में थाना खैरागढ़ पुलिस ने सार्वजनिक शांति भंग करने और उपद्रव करने के आरोप में दो व्यक्तियों के विरुद्ध भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) के तहत प्रतिबंधात्मक कार्रवाई करते हुए उन्हें गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया। पुलिस से मिली जानकारी अनुसार 9 जुलाई 2026 को थाना क्षेत्र के अलग-अलग स्थानों पर दो व्यक्तियों द्वारा उपद्रव कर सार्वजनिक शांति भंग किए जाने की सूचना प्राप्त हुई थी। सूचना मिलते ही पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया।
जांच के दौरान बरेठपारा, खैरागढ़ निवासी मनीष यादव (26 वर्ष) एवं ग्राम सलिहा निवासी गोकुल जंघेल (26 वर्ष) द्वारा सार्वजनिक शांति भंग किए जाने की पुष्टि हुई। पुलिस ने दोनों को समझाइश दी लेकिन उनके उग्र व्यवहार तथा दोबारा विवाद उत्पन्न करने की आशंका को देखते हुए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 170 तथा धारा 126, 135(3) के तहत प्रतिबंधात्मक कार्रवाई की गई। इसके बाद दोनों आरोपियों को विधिवत गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। खैरागढ़-छुईखदान-गंडई पुलिस ने आम नागरिकों से आपसी विवाद, नशाखोरी एवं सार्वजनिक शांति भंग करने वाली गतिविधियों से दूर रहने की अपील की है। पुलिस का कहना है कि कानून व्यवस्था प्रभावित करने वाले तत्वों के विरुद्ध भविष्य में भी विधिसम्मत एवं सख्त कार्रवाई लगातार जारी रहेगी।

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