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बिना विभागीय जाँच के शासकीय कर्मी को बर्खास्त नहीं कर सकते: संभागायुक्त महादेव कावरे

सत्यमेव न्यूज़/रायपुर. एक शासकीय कर्मी के बर्खास्त के मामले में महत्वपूर्ण निर्णय पारित करते हुये रायपुर संभागायुक्त महादेव कावरे ने कहा है कि बिना विभागीय जाँच के शासकीय कर्मी को बर्खास्त नहीं कर सकते। उक्त महत्वपूर्ण निर्णय को लेकर संभागायुक्त महादेव कावरे ने तामेश्वर ध्रुव को पंचायत सचिव के पद पर बहाल किया है। जानकारी अनुसार
प्रदेश की राजधानी रायपुर में पदस्थ संभागायुक्त महादेव कावरे ने ग्राम पंचायत बेलर के सचिव तामेश्वर कुमार ध्रुव को बहाल कर दिया है। गौरतलब है की श्री ध्रुव को जिला पंचायत रायपुर द्वारा 20 अक्टूबर 2021 को जारी आदेश में स्थानांतरण आदेश का पालन नहीं करने एवं अन्य अनियमितताओं के तहत बर्खास्त किया गया था। पंचायत सचिव ध्रुव ने इस आदेश के विरुद्ध संभागायुक्त श्री कावरे के समक्ष अपील की थी इस महत्वपूर्ण प्रकरण में यह पाया गया कि अनुसूचित जनजाति कर्मचारी को सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देश के तहत चेतावनी नहीं दी गई और ना ही सामान्य प्रशासन समिति से कोई प्रस्ताव पारित किया गया जिसके बाद आयुक्त रायपुर संभाग के द्वारा अपीलार्थी की अपील स्वीकार कर पद बहाल किया गया। श्री कावरे ने अपने आदेश छ.ग पंचायत राज अधिनियम के तहत बनाए गये छ.ग. पंचायत सेवा (अनुशासन तथा अपील) नियम 1999 के तहत विभागीय जाँच एवं दीर्घ शास्ति के लिये अपनाये जाने वाली प्रक्रिया का पालन नहीं किये जाने कारण मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत रायपुर के 29 अक्टूबर 2021 के आदेश को निरस्त किया है।

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