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आवास प्लस 2.0 की अपात्र परिवारों की सूची पर दावा-आपत्ति 1 अक्टूबर तक

खैरागढ़, 25 सितम्बर // प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण अंतर्गत आवास प्लस 2.0 के माध्यम से छूटे हुए पात्र परिवारों के सर्वेक्षण का कार्य किया गया। सर्वेक्षण के बाद प्रगणक एवं चेकर द्वारा सत्यापन किया गया तथा भारत सरकार द्वारा जारी सूची का ग्राम सभाओं में वाचन, सत्यापन एवं अनुमोदन की प्रक्रिया पूरी की गई। ग्राम सभाओं से प्राप्त प्रस्ताव के आधार पर जिले के दो जनपद पंचायतों में कुल 1,237 परिवार अपात्र पाए गए हैं। इनमें जनपद पंचायत छुईखदान के 293 तथा जनपद पंचायत खैरागढ़ के 944 परिवार शामिल हैं।ग्राम सभा से प्राप्त प्रस्ताव के आधार पर संबंधित जनपद पंचायतों द्वारा आवास पोर्टल पर अपात्र परिवारों से संबंधित जानकारी अद्यतन कर दी गई है। नियमानुसार तैयार अपात्र परिवारों की सूची अब जिला स्तर पर गठित अपीलीय समिति के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी। समिति के निर्णय एवं योजना की मार्गदर्शिका के अनुरूप अपात्र परिवारों के नाम आवास पोर्टल से विलोपित किए जाने से पूर्व संबंधित हितग्राहियों से दावा-आपत्ति आमंत्रित की गई है।दोनों जनपद पंचायतों से प्राप्त अपात्र परिवारों की सूची को 10 दिवस के लिए जिले की आधिकारिक वेबसाइट https://s351ef186e18dc00c2d31982567235c559.s3waas.gov.in पर प्रकाशित किया जा रहा है। सूची का अवलोकन जिले की वेबसाइट, कार्यालयीन सूचना पटल तथा संबंधित जनपद पंचायत के सूचना पटल पर किया जा सकता है।प्रकाशित सूची में शामिल जिन हितग्राहियों अथवा परिवारों को आपत्ति प्रस्तुत करनी है, वे 1 अक्टूबर 2026 को शाम 5:30 बजे तक कार्यालयीन समय में अपना दावा-आपत्ति आवेदन मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत खैरागढ़-छुईखदान-गंडई अथवा संबंधित मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जनपद पंचायत के समक्ष प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित तिथि एवं समय के बाद प्राप्त दावा-आपत्तियों पर विचार नहीं किया जाएगा

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