नाबालिग बालिका का अपहरण कर दुष्कर्म करने वाला आरोपी गिरफ्तार

सत्यमेव न्यूज खैरागढ़. नाबालिग बालिका का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को खैरागढ़ पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी अनुसार प्रार्थी ने 17 अप्रैल को थाना पहुंच रिपोर्ट दर्ज कराया कि उसकी नाबालिक लड़की उम्र 14 वर्ष 2 माह घर से बिना बताये कही चली गई है जो घर वापस नहीं आयी है। संदेह है कि नाबालिक लड़की को किसी अज्ञात व्यक्ति ने बहला फुसलाकर अपहरण कर कही ले गया है। रिर्पाेट पर थाना खैरागढ़ में अज्ञात आरोपी के विरूद्ध धारा 363 भादसं पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। मामले में एसपी त्रिलोक बंसल व एएसपी नितेश कुमार गौतम तथा एसडीओपी लालचंद मोहले के द्वारा मामला नाबालिग बालिका से संबंधित होने के कारण नाबालिग बालिका को शीघ्र बरामद कर आरोपी को गिरफ्तार करने निर्देश दिया गया। जांच-विवेचना के दौरान मुखबिर की सूचना पर निरीक्षक अनिल शर्मा थाना प्रभारी खैरागढ़ के नेतृत्व में टीम बनाकर ऑपरेशन मुस्कान के तहत दुर्ग रवाना किया गया जहां नाबालिग बालिका को अपहरणकर्ता के कब्जे से सुरक्षित बरामद किया गया। थाना लाकर बालिका का महिला पुलिस अधिकारी से कथन कराया गया जहां नाबालिग बालिका को घटना समय से आरोपी टाकेश्वर साहू पिता महेंद्र साहू 20 वर्ष निवासी उरला बॉम्बे आवास जिला दुर्ग के द्वारा शादी करने का झांसा देकर बहला फुसलाकर अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने की पुष्टि हुई। मामले में धारा 363, 366(क), 376(3)(ढ)भादवि तथा 4, 6 पॉक्सो एक्ट 2012 जोड़ी गई और आरोपी टाकेश्वर साहू को हिरासत में लेकर घटना के बारे में पूछताछ किया गया। पूछताछ में आरोपी ने अपना जुर्म स्वीकार किया जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर न्यायालय के आदेश पर ज्युडिशियल रिमांड में जेल भेजा गया है। उक्त कार्यवाही में उप निरीक्षक बिलकिश खान, सहायक उप निरीक्षक कमलेश बनाफर, आरक्षक परमेश्वर योगी, महिला आरक्षक तामेश्वरी जोशी सहित साइबर सेल की सराहनीय भूमिका रही।