नाबालिग को लॉज में ले जाने वाले आरोपी युवक और कमरा देने वाले मैनेजर पर हुई कार्यवाही

खैरागढ़ के एआर लॉज का लायसेंस हुआ निरस्त
सत्यमेव न्यूज खैरागढ़. नगर में संचालित एआर लॉज (रेड चिल्ली) में नाबालिग बालिका को नियम विरूद्ध कमरा देने वाले मैनेजर के विरूद्ध कार्यवाही करते हुये लॉज संचालन का लायसेंस निरस्त कर दिया गया है। जानकारी अनुसार प्रार्थिया के द्वारा थाना पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज कराई गई कि उसके संरक्षण से नाबालिग बालिका को अज्ञात आरोपी के द्वारा बिना सूचना के बहला-फुसलाकर भगा ले गया है। रिपोर्ट पर अज्ञात आरोपी के विरूद्व धारा 137(2) बीएनएस पंजीबद्व कर विवेचना में लिया गया। मामले में वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर थाना प्रभारी खैरागढ़ निरीक्षक अनिल शर्मा के नेतृत्व में टीम गठीत कर नाबालिग का पता तलास करने रवाना किया गया। तकनिकी साक्ष्य एवं मुखबीर की सूचना पर अपहृत बालिका को एआर लॉज के कमरे से आरोपी सागर जंघेल पिता हरी जंघेल निवासी भदेरा पैलीमेटा थाना मोहगांव जिला केसीजी के कब्जे से बरामद किया गया एवं आरोपी के विरूद्ध विधिवत कार्यवाही की गई। मामले में एआर लॉज के मेनेजर विनय चंदेल पिता प्रदीप चंदेल उम्र 21 साल निवासी कानीमेरा थाना छुईखदान जिला केसीजी के विरूद्ध नाबालिक बालिका को अपने लॉज में बगैर परिजन के संदिग्ध रूप से नियम विरूद्ध कमरा देने पर उसके विरूद्ध धारा 170 बीएनएसएस के तहत अपराध पंजीबद्ध कर एसडीएम न्यायालय में पेश किया गया एवं प्रतिबंधित करने पृथक से धारा 126,135(3) बीएनएसएस के तहत कार्यवाही की गई। लॉज संचालक की संलिप्तता के संबंध में विवेचना जारी है। ज्ञात हो कि मामले में एआर लॉज (रेड चिल्ली) संचालक एवं कर्मचारियों द्वारा पूर्व में उक्त लॉज में संदिग्ध गतिविधियां होने के कारण थाना खैरागढ़ द्वारा कार्यवाही की गई थी इसके बाद भी लगातार लॉज में संदिग्ध गतिविधियां संचालित करते पाये जाने पर मुख्य नगर पालिका अधिकारी खैरागढ़ को प्रतिवेदन भेजा गया जिसके आधार पर एआर लॉज के संचालन में अनिमियता को देखते हुए नगर पालिका द्वारा जारी दुकान स्थापना पंजीयन (गोमस्ता लायसेंस) को अगामी आदेश तक निरस्त करने आदेश जारी किया गया है। थाना खैरागढ़ पुलिस द्वारा प्रत्येक अवैध गतिविधियों पर लगातार कार्यवाही की जा रही है साथ ही सभी होटल, लॉज, ढ़ाबा संचालकों से नियमानुसार व्यवसाय संचालन कर जिम्मेदार नागरिक होने का फर्ज निभाने खैरागढ़ पुलिस द्वारा अपील की जा रही है।