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आखिर आमजन न्याय की आस किससे करें, घोटाले की पुष्टि के बाद भी कार्यवाही नहीं

मामला भीमपुरी में खुलेआम हुये गरीबों का राशन गबन का

राशन घोटाले के दोषी विक्रेता पर एफआईआर कराने एसडीएम के फूल रहे हाथ-पैर

जांच टीम की कार्यवाही में राशन वितरण को लेकर निकली थी कई खामियां

सत्यमेव न्यूज़/बाजार अतरिया. ग्राम पंचायत भीमपुरी में राशन विक्रेता द्वारा किये गये राशन घोटाले की पुष्टि होने के बाद भी संबंधित अधिकारियों द्वारा राशन दुकान के संचालक पर कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है, महज खानापूर्ति कर राशन घोटाले के आरोपी को बख्श दिया जा रहा है. ज्ञात हो कि खैरागढ़ ब्लॉक के शासकीय उचित मूल्य की दुकान भीमपुरी दुकान आईडी क्र.422005049 में खाद्यान्न वितरण से संबंधित अनियमितताओं को लेकर नवभारत समाचार पत्र में खबर प्रकाशित की गई थी जिसके आधार पर खाद्य विभाग के द्वारा उक्त मामले की जांच करने जांच टीम गठित की गई थी. जांच टीम के द्वारा बीते 20 जनवरी को मामले की जांच-विवेचना राशन विक्रेता करण वर्मा की उपस्थिति में करने पर कई अनियमितताएं पायी गई जिसमें भीमपुरी ग्राम के कई राशनकार्डधारियों को तीन महीने से विक्रेता के द्वारा खाद्यान्न वितरण नहीं किया गया था.

इसके साथ ही भीमपुरी राशन दुकान में ऑनलाईन रिकार्ड के अनुसार चांवल 301.54 क्विंटल, शक्कर 5.45 क्विंटल एवं नमक 5.57 क्विंटल खाद्यान्न कम पाया गया था वहीं विक्रेता करण वर्मा द्वारा अक्टूबर माह में कुछ राशन कार्डधारियों को राशन वितरण नहीं किया गया था वहीं नवंबर माह में अतिरिक्त चांवल का भी वितरण नहीं किया गया था जिसकी पुष्टि जांच टीम द्वारा की गई. शासकीय उचित मूल्य की दुकान भीमपुरी में विक्रेता द्वारा स्टॉक पंजी, वितरण पंजी, निगरानी समिति पंजी एवं चांवल उत्सव पंजी नहीं बनाया गया था. जांच अधिकारियों द्वारा जांच प्रतिवेदन में यह उल्लेख किया गया है कि विक्रेता का यह कृत्य सार्वजनिक वितरण प्रणाली नियंत्रण आदेश 2016 के कंडिका 10, 11(3), (11), 13(1) का स्पष्ट उल्लंघन है जो कि वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दंडनीय अपराध है.

दोषी पर कार्यवाही करने टालमटोल कर रहे जिम्मेदारी अधिकारी

ज्ञात हो कि जांच टीम के द्वारा राशन घोटाले की जांच कर प्रतिवेदन उच्च अधिकारियों को प्रेषित कर दी गई है जिसमें राशन विक्रेता द्वारा कई अनियमितताएं की गई है जिसे लेकर जांच टीम का स्पष्ट कहना है कि राशन विक्रेता का यह कृत्य दंडनीय अपराध है लेकिन इसके बाद भी जिम्मेदार अधिकारियों द्वारा दोषी पर कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है बल्कि कार्यवाही को लेकर अधिकारी टालमटोल कर रहे हैं. जिला खाद्य अधिकारी भुनेश्वर चेलक से उक्त मामले की जानकारी लेने पर उनका जवाब रहता है कि ग्रामीण क्षेत्र के राशन दुकान पर कार्यवाही करने का अधिकार एसडीएम को रहता है, एसडीएम चाहे तो दोषी पर एफआईआर करा सकते हैं लेकिन एसडीएम प्रकाश सिंह राजपूत के द्वारा राशन घोटाला मामले में संचालनकर्ता सेवा सहकारी समिति बाजार अतरिया को चांवल रिकवरी करने आदेश दिया गया है लेकिन अब तक दोषी पर कोई ठोस कार्यवाही नहीं की जा रही है जबकि राशन घोटाले का मामला गंभीर कृत्य की श्रेणी में आता है और इसके तहत आरोपी पर एफआईआर कराने का प्रावधान रहता है.

केन्द्र सरकार के चांवल को डकार गया सेल्समेन

बता दे कि जांच प्रतिवेदन में जांच टीम ने यह भी उल्लेख किया है कि नवंबर माह का अतिरिक्त चांवल जिसे केन्द्र सरकार के द्वारा 5 किलो प्रति व्यक्ति के लिये राशन दुकानों को प्रदान किया गया था उसे सेल्समेन के द्वारा निकाल लिया गया है लेकिन हितग्राहियों को नहीं दिया गया है जबकि ऑनलाईन रिकार्ड में सभी हितग्राहियों को अतिरिक्त चांवल आबंटित दिखा रहा है. केन्द्र सरकार से प्राप्त चांवल की रिकवरी खाद्य विभाग के द्वारा नहीं की जा रही है बल्कि जो शॉर्टेज ऑनलाईन में दिखा रहा है केवल उसी की रिकवरी का आदेश दिया गया है.

राजनीतिक संरक्षण के चलते कार्यवाही नहीं होने का ग्रामीण लगा रहे आरोप

चांवल घोटाला मामले की पुष्टि होने के बाद भी संबंधित अधिकारियों द्वारा दोषी पर कार्यवाही न करते हुये केवल राशन की रिकवरी करने को लेकर ग्रामीणों का कहना है कि राजनीतिक संरक्षण के चलते दोषियों पर कार्यवाही नहीं की जा रही है जबकि गरीबों का राशन खाने वाले आरोपियों पर नियमत: सख्त कार्यवाही होनी चाहिये. प्रदेश के अन्य जिलों में राशन घोटाला मामले में दोषियों के विरूद्ध सीधे एफआईआर की कार्यवाही की गई है लेकिन भीमपुरी राशन घोटाला मामले में दोषियों को संरक्षण दिया जा रहा है.

मुझे सिर्फ शहरी क्षेत्र के राशन दुकानों में हुई गड़बड़ी को लेकर कार्यवाही करने का अधिकार है, ग्रामीण क्षेत्र से संबंधित राशन दुकानों में कार्यवाही का अधिकार एसडीएम को है, एसडीएम को एफआईआर करानी चाहिये. अब इसमें मैं क्या कर सकता हूं.
भुनेश्वर चेलक, जिला खाद्य अधिकारी केसीजी

सेल्समेन द्वारा राशन घोटाला किया गया है, राशन रिकवरी के लिये समिति को आदेशित किया गया है, इंतजार कीजिए नियमानुसार आगे कार्यवाही जारी है.
प्रकाश सिंह राजपूत, एसडीएम खैरागढ़

Satyamev News

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