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करंट के जाल में फँसकर गई मादा तेंदुआ की जान

सत्यमेव न्यूज खैरागढ़। वनमंडल क्षेत्र में मादा तेंदुए की नृशंस हत्या के मामले ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है। करंट के जाल में फँसी मादा तेंदुआ को बेरहमी से पीट-पीटकर मार डाला गया और उसके अंग काटकर ले जाए गए। इस जघन्य अपराध का खुलासा वन विभाग ने महज 24 घंटे के भीतर करते हुए पूरे गिरोह को गिरफ्तार कर लिया है।

वन विभाग की जांच में सामने आया है कि आरोपियों ने जंगल में अवैध रूप से बिजली के तार बिछाकर वन्य प्राणियों के शिकार का जाल लगाया था। यह जाल किसी अन्य जानवर के लिए लगाया गया था लेकिन दुर्भाग्यवश उसमें एक मादा तेंदुआ फँस गई। करंट लगने से गंभीर रूप से घायल तेंदुआ को आरोपियों ने मरने के लिए छोड़ने के बजाय लाठी-डंडों से लगातार प्रहार कर मौत के घाट उतार दिया। इतना ही नहीं आरोपियों ने तेंदुए के चारों पंजे और चार दांत काटकर अपने साथ ले गए तथा शव को जंगल में ही छोड़कर फरार हो गए। बताते चलें कि शिकारियों का यह कृत्य न केवल वन्यप्राणी संरक्षण कानून का खुला उल्लंघन है बल्कि मानवीय संवेदनाओं पर भी गहरा आघात है।

जांच के दौरान एक चौंकाने वाला तथ्य सामने आया है कि आरोपियों में से एक व्यक्ति जादू-टोना करता था। इससे यह आशंका और प्रबल हो गई है कि तेंदुए की हत्या के पीछे लालच के साथ-साथ अंधविश्वास भी एक प्रमुख और घिनौना कारण रहा। ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी वन्य प्राणियों के अंगों को तंत्र-मंत्र और टोने-टोटके से जोड़कर देखा जाता है जो ऐसी जघन्य घटनाओं को जन्म देता है। त्वरित कार्रवाई के साथ हुई सटीक जांच
घटना की सूचना मिलते ही लचरता के आरोपों से घिरा वन महकमा हरकत में आया। वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर स्थानीय अमला, राज्य स्तरीय उड़नदस्ता दल एवं डॉग स्क्वॉयड की टीम मौके पर पहुँची। सघन पूछताछ और तकनीकी जांच के बाद पूरे शिकार गिरोह की पहचान कर ली गई।

वन विभाग ने कार्रवाई करते हुए खैरागढ़ ब्लॉक के दैहान निवासी डोमन लाल वर्मा, चंदू राम वर्मा, हेमचंद वर्मा, दीपक यादव, फ़िरोज़ निषाद, कचरू यादव एवं भगवती वर्मा को गिरफ्तार किया है। आरोपियों की निशानदेही पर बिजली के तार, लाठी-डंडे, धारदार हथियार, तेंदुए के काटे गए पंजे एवं दांत बरामद किए गए हैं। वन विभाग द्वारा नियमानुसार मादा तेंदुए का पोस्टमार्टम कर अंतिम संस्कार किया गया तथा सभी आवश्यक सैंपल सुरक्षित रखे गए हैं। मामले में शामिल सभी आरोपियों के विरुद्ध वन्यप्राणी संरक्षण अधिनियम के तहत कड़ी कार्रवाई की जा रही है।

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