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जिले में घरेलू गैस सिलेंडरों का व्यावसायिक उपयोग, खाद्य विभाग ने की जब्ती कार्रवाई

सत्यमेव न्यूज खैरागढ़। खाद्य विभाग की टीम ने कार्रवाई करते हुए नटराज हाईवे होटल एंड ढाबा, जीराटोला में घरेलू गैस सिलेंडरों का व्यावसायिक उपयोग किए जाने का मामला पकड़ा है। निरीक्षण के दौरान प्रतिष्ठान में 14.2 किलोग्राम क्षमता के घरेलू गैस सिलेंडर तीन नग का उपयोग व्यावसायिक गतिविधियों में किया जा रहा था। जांच में पाया गया कि घरेलू उपयोग हेतु निर्धारित एलपीजी सिलेंडरों का होटल संचालन में उपयोग किया जा रहा था जो कि द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (प्रदाय एवं वितरण का विनियमन) आदेश, 2000 तथा आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के प्रावधानों का उल्लंघन है। नियमों के उल्लंघन पाए जाने पर खाद्य विभाग की टीम ने मौके पर ही तीनों घरेलू गैस सिलेंडरों को जब्त कर लिया और आगे की वैधानिक कार्रवाई प्रारंभ कर दी है। खाद्य विभाग के अधिकारियों ने बताया कि घरेलू गैस सिलेंडरों का व्यावसायिक उपयोग प्रतिबंधित है तथा ऐसा पाए जाने पर नियमानुसार जब्ती और दंडात्मक कार्रवाई की जाती है। विभाग ने होटल, ढाबा और अन्य व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को चेतावनी देते हुए कहा है कि वे केवल व्यावसायिक गैस कनेक्शन का ही उपयोग करें अन्यथा कार्रवाई की जाएगी। इस कार्रवाई से क्षेत्र में हड़कंप मच गया है और विभाग ने भविष्य में भी इसी प्रकार के औचक निरीक्षण जारी रखने की बात कही है।

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