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संगीत विश्वविद्यालय में छात्रा से छेड़छाड़ मामला: आरोपी प्राध्यापक निलंबित

सत्यमेव न्यूज खैरागढ़. सालभर पहले थियेटर (नाट्य) विभाग की एक छात्रा ने अपने ही शिक्षक-प्राध्यापक और विभाग के अधिष्ठाता डॉ.योगेन्द्र चौबे पर परीक्षा में बेहतर नंबर देने का लालच देकर उसके साथ छेड़छाड़ किये जाने संबंधी शिकायत थाने सहित महिला आयोग में की थी। बताया जा रहा है कि लगभग सालभर तक चली जांच प्रक्रिया के बाद शनिवार की शाम खैरागढ़ पुलिस ने अधिष्ठाता डॉ.योगेन्द्र चौबे को पूछताछ के लिये थाने बुलाया था। मामले में पूछताछ के लिये उन्हें रातभर थाने में ही रखा गया था जिसके बाद दूसरे दिन रविवार को दोपहर बाद खैरागढ़ पुलिस उन्हें राजनांदगांव स्पेशल कोर्ट ले गये जहां से आरोपी शिक्षक को न्यायिक हिरासत जेल भेज दिया गया था।

प्राध्यापक ने बहुत हाथ-पैर मारा नहीं मिली बेल

आरोपी प्राध्यापक ने कोर्ट में जमानत के लिए अर्जी लगाई थी, जिसकी सुनवाई के दौरान राजनांदगांव कोर्ट ने उनकी जमानत की अर्जी खारिज कर दी, जानकारी अनुसार आरोपी प्राध्यापक ने जमानत के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाया लेकिन उसकी जमानत नहीं हो सकी, और उन्हें जेल जाना पड़ा।

आरोपी प्राध्यापक योगेंद्र चौबे पर छात्रा से अश्लीलता के संगीन आरोप की पुष्टि के बाद से ही उन्हें निलंबित करने की मांग की जा रही थी, जिस पर विश्वविद्यालय के कुल सचिव प्रेम कुमार पटेल ने कहा था कि उक्त प्राध्यापक अगर 48 घंटे न्यायिक हिरासत में रहता है तो नियमानुसार उन्हें स्वतः ही निलंबित माना जाएगा, आज 48 घंटे पूरे होने के बाद विश्विद्यालय के कुलपति सत्यनारायण राठौर ने निलंबन आदेश जारी कर दिया।

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