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नाबालिग से दुष्कर्म के दोषी को आजीवन कारावास, अपहरण मामले में भी मिली सजा

सत्यमेव न्यूज खैरागढ़। विशेष अपर सत्र न्यायालय खैरागढ़ ने नाबालिग बालिका के अपहरण और दुष्कर्म के मामले में आरोपी टाकेश्वर साहू (20 वर्ष) निवासी ग्राम उरला थाना मोहन नगर जिला दुर्ग को दोषी करार देते हुए आजीवन सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने आरोपी पर विभिन्न धाराओं के तहत अलग-अलग कारावास और अर्थदंड भी लगाया है। अभियोजन के अनुसार 17 अप्रैल 2024 को आरोपी ने 18 वर्ष से कम आयु की बालिका का उसकी अभिरक्षा से अपहरण कर लिया था। इसके बाद उसके साथ उसकी इच्छा के विरुद्ध कई बार दुष्कर्म किया गया। मामले की जांच थाना खैरागढ़ पुलिस ने गंभीरता से करते हुए आवश्यक साक्ष्य एकत्र किए और न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया है। सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर न्यायालय ने आरोपी को धारा 363 के तहत सात वर्ष, धारा 366 के तहत दस वर्ष तथा पॉक्सो अधिनियम की धारा 5(ज)/6 के तहत आजीवन सश्रम कारावास की सजा सुनाई साथ ही कुल ₹2,000 का अर्थदंड भी लगाया गया। अर्थदंड जमा नहीं करने पर अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। न्यायालय के आदेश के बाद आरोपी को जेल भेज दिया गया है। प्रकरण में शासन की ओर से अभियोजन अधिकारी ज्ञान दास बंजारे ने प्रभावी पैरवी की। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि मामले की त्वरित एवं वैज्ञानिक विवेचना के कारण मजबूत साक्ष्य न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किए जा सके जिससे आरोपी को कठोर दंड मिला। खैरागढ़ पुलिस ने नागरिकों से महिलाओं और बच्चों के विरुद्ध होने वाले किसी भी अपराध की सूचना तत्काल पुलिस को देने की अपील की है ताकि दोषियों के विरुद्ध समयबद्ध और प्रभावी कानूनी कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके।

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