जिले में नकली शराब फैक्ट्री का भंडाफोड़, सात आरोपी गिरफ्तार

शराब बनाने प्रयुक्त 7 लाख 9 हजार 590 रूपये की सामग्री जप्त

जिले के अलग-अलग स्थानों में नकली शराब का सामान था डंप

सत्यमेव न्यूज़ खैरागढ़. जिले में लंबे समय से संचालित हो रही शराब बनाने की नकली फैक्ट्री का भंडाफोड़ हुआ है, जिला पुलिस ने नकली शराब बनने की जानकारी मिलने के बाद टीम बनाकर मामले में बड़ी कार्यवाही की है। मामले को लेकर पत्रवार्ता में एसपी त्रिलोक बंसल ने बताया कि इस दौरान नकली शराब बनाने के लिये प्रयुक्त होने वाले 7 लाख 9 हजार 590 रूपये के सामग्री सहित सात आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है।

श्री बंसल ने बताया कि जिले में वृहद स्तर पर चलाये जा रहे जागरूकता अभियान के बीच जिला सायबर सेल की टीम को ग्रामीणों से सूचना मिली कि ग्राम नर्मदा में कुछ लोगों के द्वारा नकली शराब फैक्ट्री का संचालन किया जा रहा है और देशी शराब का हू-ब-हू निर्माण कर इसे धड़ल्ले से शराब के शौकीनों को बेची जा रही है। नकली शराब हू-ब-हू शासकीय मदिरा दुकान में बिकने वाली शराब की बोतल जैसी तैयार की गई थी और इसका परिवहन कर लोगों को अवैध रूप से बिक्री किया जा रहा था जिससे शासन के राजस्व को भी नुकसान पहुंच रहा था। ज्ञात हो कि मामले की जानकारी मिलने के बाद एसपी त्रिलोक बंसल के निर्देशन में उक्त बड़ी कार्यवाही को अंजाम दिया गया है और भारी मात्रा में नकली शराब का जखीरा बरामद किया गया है। इस दौरान मदिरा प्रेमियों के जीवन को संकट में डालने वाली विकृत स्प्रिट युक्त नकली अवैध देशी मदिरा की पूरी फैक्ट्री सील की गई है तथा शराब बनाने में प्रयुक्त हो रहे स्प्रिट, खाली बोतल, ढक्कन आदि शराब बनाने संबंधी सामग्रियां जप्त की गई है। इस दौरान बिना होलोग्राम व क्यूआरकोड की नकली स्टीकर चिपकी शराब की अवैध बोतलें भी बड़े पैमाने पर जप्त हुई है।
162 बल्क लीटर नकली शराब सहित 150 लीटर स्प्रिट हुई बरामद

छापेमारी के दौरान एसपी श्री बंसल के निर्देशन में जिला पुलिस बल ने 162 बल्क लीटर नकली देशी मदिरा व 150 लीटर स्प्रिट जो मानव जीवन के लिये अनुपयुक्त व प्राण घातक है को त्वरित कार्यवाही करते हुये जप्त किया गया है साथ ही 15 बोरी खाली शराब की बोतल, पॉलीथीन के तीन बैग में खाली ढक्कन एवं नकली शराब बनाने के बाद बोतल सील करने के लिये प्रयुक्त की जाने वाली एक मशीन को भी पुलिस जवानों ने जप्त किया है। कार्यवाही के दौरान पुलिस टीम ने नकली शराब बनाकर अवैध रूप से बेचने के लिये प्रयुक्त होने वाले टाटा एस वाहन व एक मोटर सायकल एचएफ डिलक्स सहित लगभग 7 लाख 9 हजार 590 रूपये की सामग्रियां जप्त की गई है। एसपी श्री बंसल ने बताया कि मुखबीर की सूचना पर सायबर सेल केसीजी की संयुक्त टीम तैयार कर ग्राम नर्मदा के मंदिर चौक में स्थित मिर्जा वारिज बेग के मकान में दबिश दी गई जहां समीर खान व सुखु राव मोटर सायकल में शराब रखकर बिक्री करने के लिये जा रहे थे। कड़ाई से पूछताछ पर मालूम हुआ कि अवैध शराब फैक्ट्री का मुख्य सरगना मिर्जा वारिज बेग के कहने पर दोनों आरोपी नकली शराब बनाकर बेचते थे और मुनाफा तीनों आपस में बांटते थे। इस दौरान मिर्जा वारिज के मकान व सुखुराम के मोटर सायकल से मौके पर ही 91 पौव्वा देशी प्लेन सोले शराब बरामद हुआ और बारिकी से देखने पर पुलिस टीम को नकली शराब की शंका हुई जिसके बाद कड़ाई से पूछताछ के बाद ग्राम विचारपुर निवासी नरसिंग उर्फ केजरी शराब लाकर बेचता है। इस मामले की जानकारी के बाद पुलिस ने नरसिंग के घर में भी दबिश दी और कड़ाई से उससे पूछताछ की। उसने बताया कि ग्राम रौंदा थाना धमधा जिला दुर्ग में किराये का फार्म हाउस लेकर वहां नागपुर से नकली शराब बनाने स्प्रिट लेबल, सील बंद करने वाली मशीन व अन्य सामग्री लाकर नकली शराब बनाकर गांव-गांव में इसकी सप्लाई की जाती थी। जिला पुलिस ने मामले की जानकारी के बाद ग्राम रौंदा जाकर फार्म हाउस में भी दबिश दी जहां से नकली शराब बनाने में प्रयुक्त की जाने वाली विभिन्न सामग्रियां जप्त की गई।
नकली शराब बनाकर बेचने वाले गैंग के सभी सात आरोपी गिरफ्तार
मामले में एसपी के निर्देश व एएसपी नेहा पांडेय एवं एसडीओपी लालचंद मोहले के मार्गदर्शन में नकली शराब फैक्ट्री के भंडाफोड़ के बाद पुलिस ने सभी 7 आरोपियों जिनमें नरसिंग पिता मिलाप वर्मा उम्र 40 वर्ष ग्राम विचारपुर थाना छुईखदान, विनोद सोनी पिता लखन उम्र 40 वर्ष ग्राम उदयपुर थाना छुईखदान, मिर्जा वारिज बेग पिता मिर्जा वाहिद उम्र 21 साल ग्राम नर्मदा थाना गंडई, सुखूराम पिता शत्रुहन जंघेल उम्र 24 वर्ष ग्राम खैरानवापारा थाना छुईखदान, समीन खान पिता नासिर उम्र 24 वर्ष ग्राम सलोनी थाना खैरागढ़, आशीष पिता गन्ना मंडावी उम्र 22 वर्ष ग्राम कनेरी थाना मोहला जिला एमएमसी व रामेश्वर पिता भिखम सिंह उम्र 24 साल निवासी ग्राम कनेरी थाना मोहला जिला एमएमसी को गिरफ्तार कर गंभीर धाराओं यथा 34(1)ख, 34 (2), 35, 59 आबकारी एक्ट एवं धारा 318(4), 336(3), 340(2), 3(5) भारतीय न्याय सहिता के तहत अपराध पंजीबद्ध कर न्यायिक अभिरक्षा में सभी आरोपियों को जेल भेजा गया है। उक्त कार्यवाही में सायबर सेल प्रभारी टीआई अनिल शर्मा, एएसआई टैलेश सिंह, प्रआर कमलेश श्रीवास्तव, आरक्षक कमलाकांत, जयपाल व त्रिभुवन यदु का उल्लेखनीय योगदान रहा।