जमीन खरीदी में धोखाधड़ी, बसपा के राजनांदगांव जिला अध्यक्ष को जेल
आरोपी दयालु चंदेल के विरूद्ध 420 का मुकदमा दर्ज
सत्यमेव न्यूज़/खैरागढ़. जमीन खरीदी-बिक्री के नाम पर धोखाधड़ी करने वाले आरोपी को खैरागढ़ पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है. आरोपी दयालु चंदेल बहुजन समाज पार्टी राजनांदगांव का जिला अध्यक्ष है. जानकारी अनुसार बुधवार 8 जून को प्रार्थी भुनेश्वर लहरे पिता फिरंगी लहरे निवासी खम्हरिया ने लिखित शिकायत आवेदन पेश कर रिपोर्ट दर्ज कराया है की मोहारा निवासी दयालु चंदेल द्वारा बीते 1 अक्टूबर 2020 को स्वयं की लागानी भूमि ग्राम मोहारा में स्थित खसरा नं.355/1 रकबा 1.50 एकड़ कृृषि भूमि का सौदा 50 रूपये के स्टाम्प पेेपर में 3 लाख 50 हजार रूपये में भुनेश्वर लहरे के नाम पर सौदा कर इकरारनामा किया और 3 लाख रूपये नगद प्राप्त कर लिया तथा एक वर्ष की अवधि में भुनेश्वर लहरे के नाम पर रजिस्ट्री करने का इकरारनामा स्टाम पेपर में लेख कर बाकी का 50 हजार रूपये उसी समय अदा करना लिखा गया.
बाद में दयालु जमीन की रजिस्ट्री करने के नाम पर टालमटोल करता रहा और बुधवार 8 जून 2022 तक उसने रजिस्ट्री नहीं किया और न ही लिये हुये रूपये वापस किये. आरोपी दयालु चंदेल द्वारा धोखाधड़ी कर भुनेश्वर लहरे को परेशान कर रहा है जिससे आरोपी के कृृत्य एवं मामले की गंभीरता को देखते हुये वरिष्ठ अधिकारियों को अवगत कराया गया बाद में एसपी संतोष सिंह व एएसपी संजय महादेवा के मार्गदर्शन में एसडीओपी दिनेश सिन्हा के निर्देशन में थाना प्रभारी खैरागढ़ निलेश कुमार पांडेय के नेतृृत्व में टीम गठित कर रवाना किया गया तथा आरोपी को उसके निवास पर पहुंचकर गिरफ्तार किया गया.
आरोपी दयालु से कड़ाई से पूछताछ करने पर उसने अपना जुर्म कबूल किया जिसके बाद आरोपी के विरूद्ध आईपीसी की धारा 420 कायम कर न्यायालय के आदेश पर न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया है. गौरतलब है कि बीते 30 जनवरी को मामले की शिकायत को लेकर हमारे द्वारा खबर का प्रकाशन किया गया था जिसके बाद एसडीओपी कार्यालय खैरागढ़ से मामले को लेकर जांच शुरू की गई थी और अंतत: मामले में आरोपी के विरूद्ध अपराध दर्ज किया गया और उसे जेल जाना पड़ा.