छात्राओं को अपर सत्र न्यायाधीश ने दी कानून की जानकारी
पॉक्सो एक्ट व लोक अदालत के बारे में समझाया
सत्यमेव न्यूज़/खैरागढ़. अध्यक्ष जिला विधिक सेवा प्राधिकरण राजनांदगांव विनय कुमार कश्यप के मार्गदर्शन में शासकीय हाईस्कूल दिलीपपुर के बच्चों को मैत्रीपूर्ण विधिक सहायता पॉक्सो अधिनियम विषय पर विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया. कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रुप में उपस्थित न्यायाधीश व अध्यक्ष चन्द्रकुमार कश्यप तालुका विधिक सेवा समिति खैरागढ़ ने कहा कि नाबालिग के साथ प्रेम संबंध में सहमति से यौन संबंध बनाया जाता है तब भी पॉक्सो कानून लागू होगा. ऐसे मामलों में कानून की जानकारी न होने की दलील नहीं दी जा सकती. उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि इसके आधार पर अदालत ऐसे मामलों में सजा में किसी तरह की राहत नहीं दे सकती.
सजा की जानकारी न होने की वजह से युवाओं का जीवन और करिअर बर्बाद हो रहा है. श्री कश्यप ने कहा कि युवाओं और आने वाली पीढिय़ों को ऐसे कानूनों के परिणामों के बारे में जागरूक करने की जरूरत है. खासकर स्कूलों और कॉलेजों को इन कानूनों के बारे में जागरूकता पैदा करने के बारे में सोचना जरूरी है. श्री कश्यप ने छात्र-छात्राओं से कहा अधिकांश मोटर दुर्घटनायें तेज व लापरवाही से वाहन चलाने के कारण होती है जिनमें से अधिकतर लोगों के पास ड्राइविंग लाइसेंस भी नहीं होता. वाहन का बीमा होना अति आवश्यक है अन्यथा इस स्थिति में न सिर्फ वाहन बल्कि जमीन जायदाद भी बिक जाती है जबकि बीमा होने से दायित्व बीमा कंपनी पर चला जाता है साथ ही मोटर दुर्घटना के भयावह परिणामों की विस्तृत जानकारी दी.
श्री कश्यप ने कहा कि कानून सभी के लिये बराबर है किन्तु देखा गया कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग न्याय की पहुंच से पिछड़ते जा रहे हैं जिससे ही आरक्षण की व्यवस्था कानून में की गई. इसी तरह गरीब वर्ग के लोग कानूनी लड़ाई में आर्थिक कमजोरी से पीछे रहते चले जा रहे थे जिसको ध्यान में रखते हुये विधिक सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 बनाई गई जिसमें नि:शुल्क न्याय की व्यवस्था की गई. उन्होंने कहा अधिनियम के तहत नालसा-सालसा-डालसा-तालुका विधिक सेवा समिति पूरे देश में कार्य कर रही है जिसका उद्देश्य सुलभ न्याय व्यवस्था उपलब्ध कराना है. कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुये न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय श्रेणी गुरु प्रसाद देवांगन ने छात्र-छात्राओं से कहा कि भारतीय संविधान में हमारे अधिकारों का उल्लेख है जिसमें अधिकारों के साथ हमारे कर्तव्य भी दिये गये हैं.
श्री देवांगन ने कहा कि कानून हमारी सुरक्षा के लिये आवश्यकता पडऩे पर सरकार द्वारा बनाया जाता है जिसका पालन करना हमारा कर्तव्य है. कानून का पालन करने से ही देश का विकास व हमारी सुरक्षा व्यवस्था बनी रहेगी. कार्यक्रम में अपर जिला न्यायाधीश व अध्यक्ष चन्द्रकुमार कश्यप तालुक विधिक सेवा समिति खैरागढ़, न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वितीय श्रेणी गुरु प्रसाद देवांगन एवं पैरालीगल वालेंटियर, प्राचार्य टीडी बंजारे सहित शिक्षक-शिक्षिकाएं व छात्र-छात्रायें उपस्थित थे.