खैरागढ़ में जिम घोटाले को लेकर एफआईआर दर्ज करने नेता प्रतिपक्ष ने थाने में दिया आवेदन
नगरी प्रशासन मंत्री, सचिव व कलेक्टर को भी लिखा पत्र
थाना प्रभारी खैरागढ़ ने मामले में नोटिस जारी कर साक्ष्य दस्तावेज मांगे
4 लाख 99 हजार 5 सौ रूपये का हुआ है घोटाला
सत्यमेव न्यूज/खैरागढ़. नगर पालिका के वार्ड क्र.11 किल्लापारा में हुए जिम घोटाले को लेकर वार्ड पार्षद व नगर पालिका के नेता प्रतिपक्ष रूपेंद्र रजक ने मामले में दोषियों के विरुद्ध अपराध दर्ज करने शिकायत ज्ञापन सौंपा है. मामले को लेकर नेता प्रतिपक्ष श्री रजक ने नगरीय निकाय मंत्री अरुण साव, नगरीय प्रशासन सचिव, कलेक्टर खैरागढ़ व थाना प्रभारी खैरागढ़ को शिकायत पत्र दिया है जिसमें बताया गया है कि खैरागढ़ नगर पालिका के वार्ड क्र.11 में पालिका अध्यक्ष निधि मद से मेसर्स क्षत्रीय एग्रो दुर्ग को इंडोर जिम के लिए सामग्री आपूर्ति करने 4 लाख 99 हजार 5 सौ रुपए का भुगतान किया गया है. भुगतान तत्कालीन मुख्य नगर पालिका अधिकारी श्रीमती सीमा बख्शी के द्वारा प्रमाणक क्र. 359 दिनांक 9.12.2021 द्वारा की गई है. मामले की जानकारी के बाद नेता प्रतिपक्ष रूपेंद्र रजक द्वारा मामले की जांच और सामग्रियों का भौतिक सत्यापन कराया जाने के लिए शिकायत की गई थी. शिकायत के बाद मुख्य नगर पालिका अधिकारी प्रमोद शुक्ला ने पालिका के उप-अभियंता को जांच परीक्षण कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए निर्देशित किया था. आदेश के बाद उप-अभियंता रितेश स्थापक ने 30.1.2024 को जांच प्रतिवेदन में यह उल्लेखित किया है कि वार्ड क्र. 11 किल्लापारा में अध्यक्ष निधि से जिम के लिए खरीदी गई सामग्री वर्तमान में नहीं मिली हैं और न ही वार्ड में कोई इंडोर जिम का भवन मिला है. इसके अलावा वार्ड में स्थित गोपीनाथ मंदिर के सामुदायिक भवन में भी इंडोर जिम की कोई सामग्री नहीं मिली है. इस तथ्य को लेकर अब नेता प्रतिपक्ष रूपेंद्र रजक ने मामले में आवश्यक जांच कर तत्कालीन मुख्य नगर पालिका अधिकारी श्रीमती सीमा बख्शी के विरुद्ध एफआईआर दर्ज करने की मांग की है.
तत्कालीन मुख्य नगर पालिका अधिकारी श्रीमती सीमा बख्शी के द्वारा इंडोर जिम के नाम पर फर्जीवाड़ा कर 499500 की राशि गबन की गई है, इसकी पुष्टि के बाद एफआईआर करने मेरे द्वारा आवेदन दिया गया है.
रूपेंद्र रजक,
वार्ड पार्षद व नेता प्रतिपक्ष नगर पालिका परिषद खैरागढ़
शिकायत की जांच के लिए नोटिस जारी किया गया था, मामले में साक्षी गवाही के लिए कथन लिया जाएगा व दस्तावेज भी जप्त किए जाएंगे तदोपरांत विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी.
राजेश देवदास,
टीआई खैरागढ़