खैरागढ़ में 7 नवंबर को होगा मतदान, आचार संहिता लगते ही जिले में धारा 144 लागू
नामांकन की अंतिम तिथि 20 अक्टूबर
सत्यमेव न्यूज़/खैरागढ़. आदर्श आचार संहिता लागू होते ही कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी गोपाल वर्मा ने प्रेसवार्ता लेकर मतदान सहित मतगणना को लेकर जनहित में आवश्यक जानकारी पत्रकारों को प्रदान की. कलेक्टर श्री वर्मा ने बताया कि सोमवार 9 अक्टूबर को भारत निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन की घोषणा किये जाने के बाद जिले में आदर्श आचार संहिता प्रभावशील हो गई है. विधानसभा आम चुनाव के लिये नामांकन की अंतिम तिथि 20 अक्टूबर है वहीं जांच 21 अक्टूबर तथा नाम वापसी 23 अक्टूबर तक होगी. कलेक्टर ने आगे कहा कि जिले में निष्पक्ष और सौहाद्र्रपूर्ण वातावरण में निर्वाचन की तैयारी कर ली गई है. लोक परिशांति बनाये रखने दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा-144 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये विभिन्न प्रतिबंधात्मक निषेधाज्ञा जारी की गई है जिसमें खैरागढ़-छुईखदान-गंडई राजस्व जिला के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार का घातक शस्त्र तथा बंदूक, रायफल, पिस्टल, रिवाल्वर, भाला, बल्लम, बरछा, लाठी एवं अन्य प्रकार के घातक हथियार तथा विस्फोटक सामाग्री को किसी भी सार्वजनिक स्थान आम सडक़, रास्ता, सार्वजनिक सभाएँ एवं अन्य स्थानों पर लेकर नहीं चलेगा. कोई भी राजनीतिक दल या अभ्यर्थी सशस्त्र जुलूस नहीं निकालेगा, न ही आपत्तिजनक नारे लगायेगा और न ही आपत्तिजनक पोस्टर वितरित करेगा.
जिले में 7 नवंबर को मतदान तथा 3 दिसंबर को होगी मतगणना
इस दौरान गोपाल वर्मा ने निर्वाचन संबंधी तिथियों की जानकारी देते हुये बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार जिले में 7 नवंबर को मतदान संपन्न होगा वहीं 3 दिसंबर को मतगणना की जायेगी. इस दौरान खैरागढ़-छुईखदान-गंडई राजस्व जिले के अंतर्गत विनिर्दिष्ट मतदान केंद्र, मतगणना स्थल, कलेक्टोरेट, तहसील, ब्लॉक, अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय के परिसर के बाहर न तो भीड़ होगी न धरना दिया जायेगा और न ही नारेबाजी की जायेगी. किसी राजनीतिक दल अथवा व्यक्ति द्वारा आमसभा, जुलूस आयोजित करने के पूर्व उसकी विधिवत लिखित अनुमति कानून व्यवस्था से जुड़े संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी, तहसीलदार को देगा तथा विधिवत लिखित अनुमति प्राप्त करने के उपरांत संबंधित राजनीतिक दल या व्यक्ति आमसभा, जुलूस का आयोजन कर सकेगा. कोई भी राजनैतिक दल या व्यक्ति जिले के अंतर्गत किसी भी धार्मिक संस्थान या उसके आस-पास न तो आमसभा का आयोजन करेगा और न ही ध्वनि विस्तारक यंत्र का प्रयोग करेगा, न ही धार्मिक स्थानों का आमसभा, जुलूस के लिये उपयोग करेगा. जिले में किसी भी राजनीतिक दल अथवा व्यक्ति द्वारा संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी, तहसीलदार की अनुमति के बिना ध्वनि विस्तारक यंत्र द्वारा किसी प्रकार की नारेबाजी, प्रचार-प्रसार एवं वक्तव्य का उद्घोष नहीं करेगा. इस आदेश का उल्लंघन यदि किसी व्यक्ति द्वारा किया जाना पाया गया तो वह भारतीय दण्ड विधान की धारा-188 के अंतर्गत दण्डनीय होगा. अति आवश्यक होने एवं समयावधि न होने के कारण यह आदेश बिना सुनवाई के एकपक्षीय जारी किया गया है. यह आदेश 9 अक्टूबर 2023 से आगामी आदेश तक सम्पूर्ण जिले में प्रभावशील रहेगा. इस दौरान उप जिला निर्वाचन अधिकारी डीएस राजपूत सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे.