कुलपति की नियुक्ति को लेकर केन्द्रीय मंत्री से हुई शिकायत
भाजपा के जिला मंत्री शशांक ने की शिकायत
सत्यमेव न्यूज़/खैरागढ़. इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय की कुलपति ममता चंद्राकर की नियुक्ति को लेकर भाजपा जिला मंत्री शशांक ताम्रकार ने केन्द्रीय मंत्री मानव संसाधन विकास मंत्रालय धर्मेन्द्र प्रधान से शिकायत की है. शिकायत पत्र में शशांक ताम्रकार ने बताया है कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा राइट पिटिशन नं.1525 ऑफ 2019 में पारित निर्णय के अनुसार कुलपति चयन के लिये विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नियमों 2018 के मापदंडों का पालन अनिवार्य है जिसके अनुसार कुलपति के पद पर नियुक्ति के लिये संबंधित आवेदक को प्रोफेसरशिप के 10 वर्षों का कार्यानुभव होना चाहिये. वर्तमान में इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय में नियुक्त कुलपति श्रीमती मोक्षदा चन्द्राकार 10 वर्षों के प्रोफेसरशिप का अनुभव नहीं रखती हैं. श्री ताम्रकार ने आगे बताया कि विश्वविद्यालय के अध्यादेश क्र.171 की कडिका 7.0 (सेलेक्शन ऑफ वाइस चांसलर ऑफ द यूनिवर्सिटी) जिसे राज्यपाल के कार्यालय द्वारा अनुमोदित किया गया है के अनुसार 10 वर्ष के प्रोफेसरशिप की सेवा अनिवार्य है. राजभवन द्वारा विज्ञापित विज्ञापन में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि कुलपति पद के लिये 10 वर्षों के प्रोफेसर पद पर कार्य करने अनुभव होना अनिवार्य है. इससे यह स्पष्ट होता है कि कुलपति चयन के दौरान उपरोक्त नियमों का पालन किन्हीं विशेष कारणों से नहीं किया गया है. किसी भी नियम, अध्यादेश में पद्मश्री अथवा आकाशवाणी में कार्य करने को कुलपति के पद पर नियुक्ति के लिये पात्रता नहीं है किन्तु वर्तमान में इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय में कुलपति के पद पर नियुक्त श्रीमती मोक्षदा चन्द्राकर की नियुक्ति में इन सभी अनिवार्य योग्यताओं को दरकिनार करते हुये कुलपति के पद पर असंवैधानिक नियुक्ति दी गई है. भाजपा नेता शशांक ताम्रकार ने कुलपति मोक्षदा चन्द्रकार के समस्त कार्यशक्ति को स्थगित करते हुये तत्काल कुलपति के पद से मुक्त किये जाने की कार्यवाही करने की मांग की है.