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अपराध

अपहृत बालिका हैदराबाद से बरामद, आरोपी को पुलिस ने किया गिरफ्तार

सत्यमेव न्यूज खैरागढ़. शादी का झांसा देकर नाबालिग बालिका से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को खैरागढ़ पुलिस ने हैदराबाद से गिरफ्तार कर अपहृत बालिका को परिजनों को सौंप दिया गया है। जानकारी अनुसार प्रार्थी ने 23 मई 2024 को खैरागढ़ थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 17 मई 2024 की शाम 5 बजे उसकी नाबालिक लड़की उम्र 17 वर्ष घर से बिना बताये कही चली गई है जो घर वापस नहीं आयी है। उनको संदेह है कि नाबालिक लड़की को किसी अज्ञात व्यक्ति ने बहला फुसलाकर कही ले गया है। रिर्पाेट पर थाना खैरागढ़ में अज्ञात आरोपी के विरूद्ध आईपीसी की धारा 363 पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। मामले में एसपी त्रिलोक बंसल व एएसपी नितेश कुमार गौतम तथा एसडीओपी खैरागढ़ लालचंद मोहले के द्वारा शीघ्र विवेचना कर नाबालिग बालिका की खोज करने निर्देश दिया गया था जिसके बाद नाबालिग बालिका एवं अज्ञात आरोपी की पतासाजी की जा रही थी। विवेचना के दौरान मुखबिर की सूचना पर निरीक्षक जितेन्द्र बंजारे थाना प्रभारी खैरागढ़ के नेतृत्व में टीम बनाकर नाबालिग बालिका को दूसरे राज्य हैदराबाद से आरोपी धनराम यादव के कब्जे से बरामद किया गया। बालिका को खैरागढ़ थाना लाकर महिला पुलिस अधिकारी से कथन कराया गया जिसमें बालिका ने बताया कि आरोपी धनराम यादव के द्वारा उसे शादी करने का झांसा देकर बहला-फुसलाकर भगाकर ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया है। मामले में धारा 366(क), 376(2)(ढ) भादवि तथा 4,6 पॉक्सो एक्ट 2012 जोड़ी गयी। आरोपी धनराम यादव को हिरासत में लेकर घटना के बारे में पूछताछ करने पर उसने अपना जुर्म स्वीकार किया जिसके बाद आरोपी धनराम यादव पिता सेतराम उम्र 25 वर्ष निवासी मैन्हर थाना छुईखदान को गिरफ्तार कर न्यायालय के आदेश पर ज्युडिशियल रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। उक्त कार्यवाही में प्रधान आरक्षक गिरीश निषाद, आरक्षक चन्द्र विजय सिंह, विजय कैवर्त, मणिशंकर वर्मा, लक्ष्मण साहू व महिला आरक्षक तामेश्वरी जोशी की सराहनीय भूमिका रही।

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