30 जून तक अनिवार्य होगा राशन कार्ड ई-केवायसी

निर्धारित तिथि तक प्रक्रिया पूरी न होने पर रुक सकता है खाद्यान्न वितरण
सत्यमेव न्यूज खैरागढ़. एक राष्ट्र एक राशन कार्ड” योजना के तहत भारत सरकार द्वारा सभी राशन कार्डधारकों के लिए आधार आधारित ई-केवायसी (e-KYC) कराना अनिवार्य कर दिया गया है। इस प्रक्रिया को 30 जून 2025 तक पूर्ण करना आवश्यक है अन्यथा निर्धारित तिथि के बाद खाद्यान्न वितरण में बाधा उत्पन्न हो सकती है। छत्तीसगढ़ राज्य में वर्तमान में 81.56 लाख राशनकार्ड धारक हैं, जिनमें 2.73 करोड़ सदस्य पंजीकृत हैं। इनमें से अब तक 2.35 करोड़ हितग्राहियों का ई-केवायसी पूर्ण हो चुका है जबकि शेष 38 लाख सदस्यों का ई-केवायसी प्रक्रिया बाकी है।भारत सरकार द्वारा 5 वर्ष से कम आयु के बच्चों को इस प्रक्रिया से छूट दी गई है। राज्य की सभी उचित मूल्य दुकानों में ई-पॉस मशीन के माध्यम से ई-केवायसी की सुविधा उपलब्ध कराई गई है साथ ही मेरा ई-केवायसी मोबाइल ऐप के माध्यम से भी हितग्राही स्वयं ई-केवायसी कर सकते हैं। इस ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर राज्य का चयन कर, आधार नंबर दर्ज कर ओटीपी और फेस प्रमाणीकरण द्वारा प्रक्रिया पूरी की जा सकती है। जिले के आंकड़ों के अनुसार कुल 4,24,241 राशन कार्ड सदस्यों में से 3,79,536 हितग्राहियों का ई-केवायसी पूर्ण किया जा चुका है, जो कुल संख्या का 89.49 प्रतिशत है। शेष लाभार्थियों से आग्रह किया गया है कि वे अंतिम तिथि 30 जून 2025 से पहले यह प्रक्रिया अनिवार्य रूप से पूरी करें। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि ई-केवायसी अधूरी रहने की स्थिति में संबंधित परिवारों को सार्वजनिक वितरण प्रणाली के तहत खाद्यान्न प्राप्त करने में असुविधा हो सकती है।