16 वर्षीय नाबालिग से छेड़छाड़, आरोपी को 3 साल सश्रम कारावास की सजा

विशेष अपर सत्र न्यायाधीश खैरागढ़ ने सुनाई सजा
सत्यमेव न्यूज़ खैरागढ़. 16 वर्षीय नाबालिग बालिका से छेड़छाड़ करने वाले 26 वर्षीय आरोपी को विशेष अपर सत्र न्यायाधीश चंद्र कुमार कश्यप ने 3 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। मामले का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि बीते 25 जून 2023 की सुबह तकरीबन 11 बजे बालिका ने थाना ठेलकाडीह पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उसके पिता और आरोपी हड्डी गोदाम में काम करते हैं एवं कंपनी के द्वारा बनाये गये कमरे में अपने-अपने परिवार के साथ निवास करते हैं। बीती रात वह अपने माता-पिता के साथ कमरे में सोई थी, इसी दौरान पड़ोस में रहने वाले आरोपी युवक ने अपनी पत्नि से लड़ाई-झगड़ा शुरू कर दिया। झगड़े से परेशान आरोपी की पत्नी अपने बच्चों को लेकर सोने के लिए नाबालिग के घर पहुुंच गई वहीं आरोपी भी अपनी पत्नी के साथ पहुंचकर उसी कमरे में सो गया। रात्रि तकरीबन 2-3 बजे के बीच आरोपी ने अश्लील हरकत करते हुए नाबालिग बालिका के पैर को छूकर उसके कपड़े को उतार दिये जिसके बाद नाबालिग की नींद खुल गई। नींद से जगने के बाद उसने आरोपी को यह सब करने से मना किया और जोर-जोर से चिल्लाने लगी जिसके बाद आरोपी ने उसके मुंह को दबा दिया। इसी दौरान नाबालिग की मां उठ गई और उसके पास पहुंची। नाबालिग के मां को देखकर आरोपी ने उसे छोड़ दिया और वहां से भाग निकला। नाबालिग बालिका ने उक्त घटना से अपनी मां को अवगत कराया जिसके बाद परिजनों के साथ वह आरोपी के विरूद्ध कार्यवाही के लिये थाने पहुंची। पीड़िता की उक्त शिकायत पर थाना ठेलकाडीह में आरोपी युवक के विरूद्ध आईपीसी की धारा 354 एवं धारा 8 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 के अंतर्गत रिपोर्ट दर्ज की गई और मामले को विवेचना में लिया गया। आरोपी के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध होने के बाद मामला अपर सत्र न्यायालय में चलता रहा। मामले में पीड़िता की ओर से अपर लोक अभियोजक अलताफ अली ने पैरवी की और सुनवाई के बाद 22 अक्टूबर 2024 को आरोपी का दोष सिद्ध हुआ। आरोपी का दोष सिद्ध होने के बाद अपर सत्र न्यायाधीश चंद्र कुमार कश्यप ने आरोपी सतीश गजभिये पिता मोहन गजभिये उम्र 26 वर्ष, निवासी शांतिनगर पुलिस चौकी चिखली जिला- राजनांदगांव को आईपीसी की धारा 354 ख के तहत 3 वर्ष के सश्रम कारावास के साथ 1000 रुपए के अर्थदंड की सजा सुनाई है।