सतनाम समाज के गुरु विवाद में आया मोड़: भाजपा जिला उपाध्यक्ष पर धार्मिक भावनाएं आहत करने का केस दर्ज

पुलिस ने बीएनएस धारा 299 के तहत दर्ज किया अपराध
आरोपी भाजपा नेता जीवन देवांगन फरार

सतनाम समाज में रोष के बाद राजनीतिक माहौल हुआ गर्म
खैरागढ़ जिले में कथित अमर्यादित टिप्पणी का मामला गहराया
सत्यमेव न्यूज खैरागढ़। सतनामी समाज के धर्मगुरु एवं कैबिनेट मंत्री खुशवंत साहेब को लेकर व्हाट्सऐप ग्रुप में कथित अमर्यादित शब्द उपयोग करने के विवाद ने गंभीर रूप ले लिया है। ठेलकाडीह थाना पुलिस ने भाजपा जिला उपाध्यक्ष जीवन देवांगन के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 299 के तहत 26 नवंबर को मामला दर्ज कर लिया है।
एफआईआर के बाद से आरोपी भाजपा नेता जीवन देवांगन फरार
और पुलिस ने उसकी तलाश तेज कर दी है। मामले ने जिले की राजनीतिक फिज़ा में हलचल मचा दी है। वायरल मैसेज ने बढ़ाया तनाव, समाज ने मांगी कड़ी कार्रवाई घटना का खुलासा तब हुआ जब भाजपा मंडल ठेलकाडीह के एक व्हाट्सऐप ग्रुप में पोस्ट किया गया संदेश वायरल हुआ। संदेश में मंत्री खुशवंत साहेब के लिए कथित तौर पर अमर्यादित शब्दों का उपयोग किया गया था जिसे सतनामी समाज ने गंभीर अपमान मानते हुए कड़े विरोध दर्ज किए। एसपी को सौंपे गए ज्ञापन में समाज ने आरोपी पर तत्काल कानूनी कार्रवाई की मांग की। हालांकि संदिग्ध संदेश बाद में ग्रुप से डिलीट कर दिया गया लेकिन उसका स्क्रीनशॉट तेजी से वायरल होकर विवाद का केंद्र बन गया।

आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की पूर्व शिकायतों ने भी बढ़ाई गंभीरता
यह विवाद ऐसे समय में सामने आया है जब कुछ महीने पहले दो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता दुलारी बाई और चमेली बघेल ने जीवन देवांगन पर 30 हजार रुपए की अवैध मांग, धमकी और प्रताड़ना का गंभीर आरोप लगाया था। मामले की फाइल कैबिनेट मंत्री खुशवंत साहेब के कार्यालय से एसपी कार्यालय भेजे जाने के बाद दोनों महिला कर्मचारियों के बयान भी दर्ज हो चुके थे। इसी बीच अमर्यादित टिप्पणी वाला मैसेज वायरल होने से मामला और संवेदनशील हो गया जिससे सामाजिक रूप से तनाव बढ़ने लगा।
जानिए क्या भारतीय न्याय संहिता की धारा 299
भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 299 उन परिस्थितियों से संबंधित है जब कोई व्यक्ति जानबूझकर,
द्वेषपूर्ण भाव से, किसी धर्म विशेष या धार्मिक समुदाय की भावनाओं को आहत करने के उद्देश्य से शब्दों, इशारों, लिखित सामग्री, या दृश्य प्रदर्शन का उपयोग कर उनकी आस्था या धार्मिक विश्वासों का अपमान करता है। यह धारा धार्मिक सद्भाव को बनाए रखने और सामाजिक तनाव को रोकने के लिए बनाई गई है। इस धारा के तहत दोष सिद्ध होने पर दंड का प्रावधान है और यह अपराध गंभीर श्रेणी में गिना जाता है।
थाना प्रभारी ने की पुष्टि, मामला दर्ज, आरोपी की तलाश जारी
ठेलकाडीह थाना प्रभारी भीमसेन यादव ने मामले में पुष्टि करते हुये पत्रकारों को बताया कि आरोपी जीवन देवांगन के खिलाफ बीएनएस धारा 299 के तहत अपराध दर्ज किया गया है। आरोपी फरार है और उसकी गिरफ्तारी के लिए टीम लगाई गई है। ज्ञात हो कि प्रकरण दर्ज होने से स्थानीय राजनीति में खलबली मच गई है वहीं समाज ने जल्द गिरफ्तारी की मांग को दोहराया है।
