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यातायात नियम तोड़ने वालों पर पुलिस की सख्ती, अगस्त में 444 प्रकरण दर्ज

सत्यमेव न्यूज खैरागढ़। सड़क सुरक्षा को लेकर खैरागढ़-छुईखदान-गंडई पुलिस ने अगस्त माह में यातायात नियमों का उल्लंघन करने वाले वाहन चालकों के खिलाफ व्यापक अभियान चलाया। जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों और यातायात पुलिस की कार्रवाई में मोटर व्हीकल एक्ट (MV Act) के तहत कुल 444 प्रकरण दर्ज किए गए। इस दौरान 2 लाख 4 हजार 200 रुपये का समन शुल्क वसूल किया गया जबकि 440 प्रकरण लोक अदालत में प्रस्तुत किए जाने के लिए रखे गए हैं। जिले में सबसे अधिक कार्रवाई यातायात पुलिस द्वारा की गई। यातायात पुलिस ने अकेले 382 प्रकरणों में कार्रवाई करते हुए 1 लाख 40 हजार 700 रुपये का समन शुल्क वसूल किया। इसके अलावा 70 प्रकरण लोक अदालत के लिए रखे गए। थाना वार कार्रवाई की बात करें तो खैरागढ़ पुलिस ने 9 प्रकरणों में 2,900 रुपये, छुईखदान ने 5 प्रकरणों में 40,300 रुपये, ठेलकाडीह ने 4 प्रकरणों में 1,200 रुपये तथा गातापार पुलिस ने 3 प्रकरणों में 5,800 रुपये का समन शुल्क वसूल किया। गातापार के 61 प्रकरण लोक अदालत के लिए रखे गए हैं। इसी तरह गंडई पुलिस ने 22 प्रकरणों में 6,600 रुपये का समन शुल्क वसूला और 29 मामलों को लोक अदालत के लिए रखा। मोहगांव में एक प्रकरण में 300 रुपये, साल्हेवारा में 16 प्रकरणों में 5,800 रुपये तथा बकरकट्टा में 2 प्रकरणों में 600 रुपये का समन शुल्क वसूल किया गया।

पुलिस ने वाहन चालकों से यातायात नियमों का पालन करने की अपील की है। दोपहिया वाहन चालकों को बिना हेलमेट वाहन नहीं चलाने कार में सीट बेल्ट का अनिवार्य रूप से उपयोग करने और निर्धारित गति सीमा का पालन करने की सलाह दी गई है। साथ ही नशे की हालत में वाहन नहीं चलाने और वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का उपयोग नहीं करने की अपील की गई है। पुलिस का कहना है कि यातायात नियमों का पालन केवल कार्रवाई से बचने के लिए नहीं बल्कि स्वयं और दूसरों की सुरक्षा के लिए जरूरी है। सड़क पर थोड़ी सी लापरवाही भी गंभीर हादसे का कारण बन सकती है। पुलिस ने नागरिकों से जिम्मेदारी और अनुशासन के साथ वाहन चलाने तथा सुरक्षित घर पहुंचने की अपील की है।

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