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विवेकानंद स्कूल में छात्रों को दी गई पॉक्सो एक्ट और चाइल्ड हेल्प की जानकारी

सत्यमेव न्यूज़ खैरागढ़. नगर के स्वामी विवेकानंद स्कूल में शुक्रवार 2 अगस्त को विधिक सहायता शिविर का आयोजन किया गया। उक्त शिविर में वरिष्ठ अधिवक्ता पं.मिहिर झा, प्रधान पाठिका लीना चावड़ा, पैरालीगल वालेंटियर गोलूदास साहू उपस्थित थे। शिविर में विशेषकर लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012, पॉस्को एक्ट चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 की विशेष जानकारी दी गई। शिविर को संबोधित करते हुए पैरालीगल वालेंटियर गोलूदास साहू ने कहा कि हमें स्वामी विवेकानंद के विचारों को फिर से याद करने की ज़रूरत है। उन्होंने बालक-बालिकाओं को 2012 में बने पास्को एक्ट की जानकारी देते हुये बताया कि यह कानून बालक-बालिकाओं का संरक्षण करता है। इसमें किसी भी प्रकार से बालक-बालिकाओं का शोषण होता है तो कानूनी कार्रवाई की जाती है, यह कानून आपकी मदद करता है। आगे बाल विवाह निषेध अधिनियम के बारे में बताते हुए कहा कि हमारे देश में विवाह की आयु लड़कियों की 18 साल और लड़कों की 21 साल है इस उम्र से पहले शादी करना कराना कानूनी अपराध के अंतर्गत आता है जिसमें शामिल व्यक्तियों के लिए सजा का प्रावधान है। वरिष्ठ अधिवक्ता मिहिर झा ने बताया की विद्यालय आते समय या कहीं भी आते-जाते आपको किसी भी प्रकार की मदद की जरूरत लगती हैं तो आप पुलिस से हर संभव मदद ले सकते हैं। अति हर चीज के विनाश का कारण बनता है। मोबाइल का कई लोग दुरुपयोग करते हैं किसी भी घटना को नजर अंदाज मत करो जागरूकता से ही किसी बड़ी घटना से बचा जा सकता है। अगर आपको कोई बार-बार परेशान कर रहा है तो उसे अपने पेरेंट्स या टीचर्स को जरूर बताएं। आगे गुड टच बैड टच, पॉक्सो एक्ट आदि के संबंध में विस्तृत चर्चा की गई तथा बच्चों को निरंतर आगे बढ़ने के लिए परिश्रम करने प्रेरित किया गया।

Satyamev News

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