विभा सिंह के अंगरक्षक व एक अन्य अभियुक्त को मिली जमानत
अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी ने जिऱह के बाद सुनाया फैसला
सत्यमेव न्यूज़/खैरागढ़. नगर में शनिवार की दरमियानी रात हुये गैंगवार व गोलीकांड की घटना के बाद पुलिस द्वारा अभियुक्त बनाये गये स्व.देवव्रत सिंह की पत्नी विभा सिंह के अंगरक्षक ईश्वर सिंह व मृणाल सिंह को न्यायालय ने आज जमानत देकर राहत दी है. जानकारी अनुसार गोलीकांड की घटना के बाद पुलिस ने विवेचना उपरांत प्रार्थी देवा सिंह की रिपोर्ट पर विभा सिंह के अंगरक्षक ईश्वर सिंह व मृणाल सिंह के विरूद्ध आईपीसी की धारा 294, 506, 323, 452 (34) के तहत अपराध पंजीबद्ध किया था वहीं गोलीकांड के आरोपी देवा सिंह राजपूत, रिजवान उर्फ लक्की सोलंकी, विक्की सिंह राजपूत व हेमंत रजक के विरूद्ध प्रार्थी मृणाल सिंह की रिपोर्ट पर आईपीसी की धारा 307, 34 के तहत जुर्म दर्ज किया था तथा सभी 6 आरोपियों को रविवार की देर शाम खैरागढ़ न्यायालय में पुलिस ने प्रस्तुत किया था जहां से न्यायिक अभिरक्षा में सभी आरोपियों को सलोनी उपजेल भेज दिया गया था. इस घटना के दो दिन बाद न्यायालय अपर मुख्य न्यायिक दण्डाधिकारी के न्यायालय में अभियुक्त ईश्वर सिंह व मृणाल सिंह के अधिवक्तागणों ने न्यायधीश श्री विवेक गर्ग के समक्ष जमानत आवेदन प्रस्तुत किया था, जिस पर सुनवाई के बाद न्यायालय ने सशर्त विभा सिंह के अंगरक्षक ईश्वर सिंह व मृणाल सिंह को जमानत पर रिहा करने आदेश दिया है वहीं दूसरी ओर 307 के आरोप में अभिरक्षा में जेल में कैद अन्य पक्ष के चार आरोपियों की ओर से अब तक न्यायालय में जमानत आवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है.