वरिष्ठ आरक्षकों को अपराध विवेचना करने दिया गया प्रशिक्षण

अब वरिष्ठ आरक्षक करेंगे तीन वर्ष तक सजा वाले मामले की विवेचना

सत्यमेव न्यूज़ खैरागढ़. जिले के वरिष्ठ आरक्षकों को तीन वर्ष तक सजा वाले मामलों की विवेचना करने के संबंध में प्रशिक्षण दिया गया है। जानकारी अनुसार छग पुलिस विभाग के वरिष्ठ आरक्षकों को छग शासन गृह मंत्रालय द्वारा भारतीय न्याय संहिता 2023 के अंतर्गत तीन वर्ष तक सजा वाले आपराधिक मामलों की विवेचना का अधिकार के सम्बंध में जारी अधिसूचना के परिपालन में एसपी त्रिलोक बंसल के निर्देशन में शुक्रवार 23 अगस्त को जिला केसीजी के 65 वरिष्ठ आरक्षकों को एसपी कार्यालय में अपराध विवेचना के संबंध में प्रशिक्षण दिया गया। ज्ञात हो कि जिन आरक्षक ने पुलिस विभाग में 10 वर्ष की सेवा निर्विवाद रूप से पूरी कर ली है उन्हें वरिष्ठ आरक्षक की श्रेणी में रखा गया है। जिले में ऐसे 113 आरक्षक पदस्थ हैं जिनके लिए वरिष्ठ आरक्षक अपराध विवेचना प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित की गई। प्रशिक्षण के तहत एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया जिसमें वरिष्ठ आरक्षकों को तीन वर्ष तक के सजा के प्रावधान वाले प्रकरणों की अपराध विवेचना का प्रशिक्षण दिया जायेगा। इस दौरान एसपी त्रिलोक बंसल ने अपने उद्बोधन में विभाग के इस प्रयास से विवेचना कार्य में तेजी आने और वरिष्ठ आरक्षकों को उनके व्यवसायिक दक्षता के लिए प्रोत्साहन मिलने तथा आम जनता को न्याय मिलने में अकारण विलम्ब नहीं होने की बात कही। इस दौरान एएसपी श्रीमती नेहा पाण्डेय ने बताया कि किस प्रकार अनुशासन में रहते हुए अपने दायित्वों का निर्वहन करना है। आरक्षकों को महिला संबंधी अपराध एवं मिथ्या साक्ष्य, लोक न्याय की जानकारी देते हुए अपराध विवेचना के आदर्श प्रारूप एफआईआर, घटना स्थल निरीक्षण व मौका नक्शा, जप्ती प्रक्रिया, गिरफ्तारी की प्रक्रिया/सावधानी तथा अभियोगपत्र/चालान तैयार कर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने की चरणबद्ध प्रक्रिया के संबंध में प्रशिक्षण दिया।