रास्ता रोककर मारपीट करने वाले आरोपियों को मोहगांव पुलिस ने किया गिरफ्तार

सत्यमेव न्यूज़/खैरागढ़. रास्ता रोककर युवक से मारपीट करने वाले चार आरोपियों को मोहगांव पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है. जानकारी अनुसार प्रार्थी किशोर कलार पिता दरोगा कलार उम्र 40 वर्ष निवासी पैलीमेटा थाना मोहगांव ने थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई है कि अपने मोटर सायकल एचएफ डान क्रमांक सीजी 08 डब्ल्यू 1067 से वापस अपने घर ग्राम पैलीमेटा आ रहा था. गांव के श्यामलाल यादव के घर के पास रात करीबन 8 बजे पहुचा था कि सामने एक लाल रंग की कार क्र.एमएच 02 ईके 0021 से तीन व्यक्ति जयकरण गुरूपंच, विनोद सोनी और साजिद खान निकले और उसे गाली गलौज करते हुये पैसे की मांग करते हुये रास्ता रोककर जयकरण के द्वारा लोहे की राड से एवं विनोद सोनी व साजिद खान के द्वारा कपड़े से किशोर के हाथ को बांधकर हाथ मुक्के से मारपीट कर जबरदस्ती कार में बैठा रहे थे. किशोर द्वारा मदद की आवाज लगाने पर गावं के कुछ लोग आये जिसे देखकर विनोद व साजिद खेत की तरफ भाग गये और गावं वाले जयकरण को पकडक़र रखे हैं. मारपीट से किशोर के बाये हाथ की कलाई, दाहिना भुजा, दाहिने पैर की पिंडली के पास चोट लगी है.
प्रार्थी की रिपोर्ट पर पुलिस ने तीनों आरोपियों के विरूद्ध आईपीसी की धारा 341, 342, 294, 506, 384, 34 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया. मामले की गंभीरता को देखते हुये एसपी अंकिता शर्मा, एएसपी नेहा पांडे व एसडीओपी गंडई प्रशांत खांडे के मार्गदर्शन में उपनिरीक्षक सतीश पुरिया के नेतृत्व में टीम बनाकर आरोपियों का पता तलाश करने संभावित ठिकानों पर रेड कार्यवाही की गई और आरोपी जयकरण गुरूपंच पिता मनहरण गुरूपंच उम्र 41 वर्ष निवासी कुटेली कला थाना छुईखदान, शेख शहीद पिता शेख अब्दुल उम्र 27 वर्ष निवासी उदयपुर थाना छुईखदान व विनोद सोनी पिता लखन उम्र 36 वर्ष निवासी उदयपुर थाना छुईखदान को हिरासत लिया जहां आरोपियों ने अपना जुर्म स्वीकार किया. आरोपियों को ज्यूडिशियल रिमांड पर न्यायालय में पेश किया गया जहां से आरोपियों को उप जेल सलौनी भेज दिया गया है. उक्त कार्यवाही में सउनि राजकुमार महिलांगे, प्रआर अषुतोश सिंह, आरक्षक मुकेश गेन्डे्र, भीखम ओगरे, लोकेश ठाकुर व बंसत राठिया का महत्वपूर्ण योगदान रहा.