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मानपुर चेकपोस्ट हत्याकांड में दो आरोपियों को आजीवन कारावास, अदालत ने दिया सख्त संदेश

सत्यमेव न्यूज के लिए मनोहर सेन खैरागढ़। मानपुर थाना गंडई क्षेत्र के बहुचर्चित परिवहन चेकपोस्ट हत्याकांड में जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश कु.मोहनी कंवर की अदालत ने सोमवार को बड़ा फैसला सुनाते हुए आरोपी ज्वाला उर्फ फतेह यदु और केवल साहू को आजीवन सश्रम कारावास की सजा दी। अदालत ने कहा कि सुरक्षाकर्मियों और लोक सेवकों पर हमले जैसे अपराधों पर कठोर दंड अनिवार्य है।

10 मार्च 2023 की रात बोलेरो वाहन से टक्कर मारकर सुरक्षाकर्मी चिरजिवेन्द्र नेताम की हत्या कर दी गई थी। घटना के बाद तत्कालीन थाना प्रभारी अनिल शर्मा ने दोनों आरोपियों को बोलेरो सहित गिरफ्तार किया था।मामले में अतिरिक्त शासकीय अभिभाषक ज्ञानदास बंजारे की मजबूत पैरवी पर न्यायालय ने धारा 302 भादवि के तहत आजीवन कारावास और अर्थदंड, साथ ही अन्य धाराओं में भी सजा सुनाई। यह फैसला न केवल सुरक्षाकर्मियों की सुरक्षा को लेकर सख्त संदेश है बल्कि आमजन में कानून और न्याय व्यवस्था के प्रति विश्वास को भी मजबूत करता है।

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