महिलाओं को उनके हक अधिकारों के प्रति किया गया जागरूक
सत्यमेव न्यूज़/खैरागढ़. तालुका विधिक सेवा समिति खैरागढ़ के तत्वावधान में शनिवार को खैरागढ़-छुईखदान-गंडई जिले के ग्राम मुढ़ीपार में महिला जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया जहां महिलाओं को उनके अधिकारों की जानकारी दी गई. राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण एवं राष्ट्रीय महिला आयोग के द्वारा ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं को जागरूक करने के उद्देश्य से अभियान के तहत विधिक शिविर का आयोजन किया गया. कार्यक्रम के मुख्य अतिथि व कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे तालुका विधिक सेवा समिति खैरागढ़ अध्यक्ष चन्द्र कुमार कश्यप ने कहा कि महिलाओं को राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण के द्वारा संचालित योजनाओं की जानकारी हो इसलिये इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है.
कार्यक्रम में उपस्थित महिलाओं को पॉक्सो एक्ट, साइबर अपराध, मोटर यान अधिनियम, नि:शुल्क विधिक सहायता, दहेज प्रताडऩा निवारण अधिनियम, पीसीपीएनडीटी एक्ट, टोनही प्रताडऩा निवारण अधिनियम समेत सार्वजनिक स्थानों पर उनके साथ होने वाले छेड़छाड़, कार्य स्थल पर सुरक्षा को लेकर जानकारी दी गई. अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट विवेक गर्ग द्वारा उपस्थित महिलाओं को घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम के संबंध में विस्तारपूर्वक जानकारी दी गई साथ ही कानूनी अधिकारों संबंधी पुस्तकों का नि:शुल्क वितरण किया गया. कार्यक्रम में रिसोर्स पर्सन के रूप में उपस्थित जेल अधीक्षक पी.रेणु धु्रव, नायब तहसीलदार मनीषा देवांगन, डॉ.प्रियंका, डॉ.बंजारे, एबीईओ अमेरिका देवांगन, शिक्षिका इंदिरा चंद्रवंशी, अधिवक्ता शाबरा बानो, थाना प्रभारी जितेंद्र डहरिया व सभापति विप्लव साहू द्वारा उपस्थित महिलाओं को उनके अधिकारों व महिलाओं से संबंधित योजनाओं की जानकारी दी.
कार्यक्रम में उपस्थित महिलाओं ने अपनी समस्याएं न्यायधीशों एवं रिसोर्स पर्सन के समक्ष रखी जिसका समाधान किया गया. व्यवहार न्यायाधीश गुरुप्रसाद देवांगन कार्यक्रम में उपस्थित सभी अतिथियों रिसोर्स पर्सन, महिलाओं एवं ग्राम पंचायत मुढ़ीपार के सरपंच, सचिव सभी का आभार प्रकट किया. कार्यक्रम का सफल संचालन पैरालीगल वालंटियर गोलूदास द्वारा किया गया. कार्यक्रम में शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, ग्रामीण महिला समूह, आसपास गांव की महिलायेंं बड़ी संख्या में मौजूद रहे.