अन्तर्राज्यीय गौ तस्करों का पर्दाफाश, 130 मवेशियों के साथ 7 आरोपी गिरफ्तार

छुड़ाए गये मवेशियों में 55 गाय, 45 बछिया व 30 बछड़ा शामिल
सत्यमेव न्यूज़ खैरागढ़. गातापार जंगल के रास्ते 130 मवेशियों को कत्लखाना ले जा रहे 7 अंतर्राज्यीय गौ तस्करों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। आरोपियों की गिरफ्तार के बाद एसपी कार्यालय में पत्रवार्ता आयोजित कर बताया गया कि गातापार जंगल पुलिस को बीते 30 जुलाई को मुखबीर से सूचना प्राप्त हुई कि मौहाढ़ार कैम्प के आगे कुछ दूरी पर कुछ व्यक्ति पैदल मवेशियों को निर्दयता पूर्वक मारपीट करते हुए कत्लखाना ले जा रहे हैं। सूचना मिलने पर एसपी त्रिलोक बंसल व एसडीओपी श्रीमती नेहा पाण्डेय के निर्देशन पर एसडीओपी लालचंद मोहले के दिशा निर्देश में थाना प्रभारी गातापार मोरध्वज देशमुख के नेतृत्व में पुलिस टीम ग्राम मौहाढार पहुंची जहां मवेशियों को डंडे से पिटते हुए ले जाया जा रहा था। इस दौरान दो लोग पुलिस गाड़ी को देखकर भाग खड़े हुये वहीं एक व्यक्ति को घेराबंदी कर पकड़ा गया जिसका नाम शिवनंदन साहू पिता खेदूराम साहू उम्र 55 साल निवासी मुढीपार थाना गातापार जंगल हैं। आरोपी ने मवेशियों को मुढीपार से कटेमा की ओर पुनीत टेकाम के दैहान में ले जाना बताया वहीं भागे हुये दो व्यक्ति के नाम पुनीत टेकाम के बेटे राजेश टेकाम व सुंदर टेकाम निवासी मौहाढार बताया जा रहा हैं। आरोपियों से 55 गाय कीमत 1 लाख 50 हजार, 45 बछिया कीमत 60 हजार तथा 30 बछड़ा कीमत 30 हजार रूपये इस तरह कुल 130 नग मवेशी जिसकी कीमत 2 लाख 40 हजार रूपये बताई गई हैं जिसे पुलिस ने अपने कब्जे में लिया। आरोपी राजेश टेकाम व संदुर टेकाम का नियमानुसार कथन लिया गया जिन्होंने उक्त मवेशियों को अन्तर्राज्यीय गौ तस्कर सबर अली के साथ मिलकर तस्करी करना बताया हैं और अपना जुर्म कबूल किया हैं। प्रकरण में आरोपी शिवनंदन साहू पिता खेदूराम साहू उम्र 55 साल निवासी मुढीपार थाना गातापार व सुन्दर टेकाम पिता पुनीत राम टेकाम उम्र 22 साल तथा राजेश टेकाम पिता पुनीत टेकाम उम्र 20 साल दोनों निवासी मौहाढार थाना गातापार को गिरफ्तार किया गया था। उक्त घटना के बाद मुख्य आरोपी सबर अली फरार हो गया था जिसकी लगातार पतासजी की जा रही थी। लंबे समय बाद मुखबीर की सूचना पर आरोपी सबर अली को हिरासत में लेकर पूछताछ करने पर बताया कि उक्त मवेशियों को ग्राम चांदगढ़ी निवासी रूपेश कोठले, रवि बंजारे एवं कुंवर दास उर्फ दद्दू के साथ मिलकर महाराष्ट्र में कत्लखाना ले जाने वाले व्यपारी को बेच देते हैं और प्राप्त रकम को आपस में बांट लेते हैं। मामले के सभी आरोपी सबर अली खान पिता उमर खान उम्र 27 साल निवासी वार्ड नं. 19 टिमकीटोला थाना बहेला जिला बालाघाट (मप्र), रूपेश कोठले पिता स्व. शिवप्रसाद उम्र 23 साल निवासी चांदगढ़ी थाना खैरागढ़ जिला केसीजी, रवि बंजारे पिता छेरकू राम बंजारे उम्र 30 साल निवासी चांदगढ़ी थाना खैरागढ़ जिला केसीजी, कुवंर दास उर्फ दद्दू मारकण्डे पिता इवल लाल मारकण्डे उम्र 27 साल निवासी चांदगढ़ी थाना खैरागढ़ जिला केसीजी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया जावेगा। प्रकरण में आरोपियों के चल-अचल सम्पत्ति की जानकारी प्राप्त कर राजसात कराने की प्रक्रिया की जा रही है साथ ही प्रकरण में मुख्य आरोपी से प्राप्त जानकारी के आधार पर अन्य की संलिप्तता की जांच की जा रही है। वार्ता में बताया गया कि प्रकरण में अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी की संभावना है। उक्त कार्यवाही में सायबर सेल प्रभारी निरी. अनिल शर्मा, उनि मोरध्वज थाना प्रभारी गातापार, सउनि टैलेश सिंह, प्रआर कमलेश श्रीवास्तव, आरक्षक विभाष सिंह, त्रिभुवन यदु व सत्यनायारण साहू, थाना गातापार से प्रआर तेजान सिंह धुव्र, आरक्षक हेमंत साहू, प्रदीप कुमार व कमलेश कार्राम की सराहनीय भूमिका रही।