
जांच के बाद बलात्कार और गंभीर चोट पहुंचाने की धाराएं जोड़ी गई
पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर तेज की आगे की जांच
सत्यमेव न्यूज राजनांदगांव। जिले के मनगटा स्थित एक रिसोर्ट में भिलाई निवासी 24 वर्षीय युवती मुस्कान तिवारी की संदिग्ध मौत के मामले में पुलिस जांच ने महत्वपूर्ण मोड़ ले लिया है। प्रारंभिक जांच, सीसीटीवी फुटेज, तकनीकी साक्ष्यों और अन्य परिस्थितिजन्य तथ्यों के आधार पर पुलिस ने रिसोर्ट संचालक सहित तीन लोगों के खिलाफ गंभीर धाराओं के तहत अपराध दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अनुसार मामले में रिसोर्ट संचालक आशुतोष हिरवानी, छत्रपाल उर्फ बबलू तथा घनश्याम बेलचंदन को आरोपी बनाया गया है। जांच के दौरान एकत्र किए गए साक्ष्यों के आधार पर भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 64 (बलात्कार), धारा 115(2) (स्वेच्छा से गंभीर चोट पहुंचाना) तथा धारा 3(5) (साझा आपराधिक मंशा) के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है। पुलिस ने बताया कि जांच के दौरान रिसोर्ट परिसर के सीसीटीवी फुटेज, तकनीकी जानकारी और अन्य उपलब्ध साक्ष्यों का गहन परीक्षण किया गया। जांच में सामने आए तथ्यों के आधार पर आरोपियों के विरुद्ध गंभीर अपराध दर्ज करने के पर्याप्त आधार मिलने पर तत्काल गिरफ्तारी की कार्रवाई की गई।
प्रारंभिक जानकारी के अनुसार मृतिका और मुख्य आरोपी के बीच पूर्व परिचय था। घटना की रात रिसोर्ट में मौजूद लोगों की गतिविधियों और घटनाक्रम की कड़ियों को जोड़ने के लिए पुलिस लगातार जांच कर रही है। जांच एजेंसियां यह पता लगाने में जुटी हैं कि युवती की मौत से पहले क्या परिस्थितियां बनीं और पूरे घटनाक्रम में प्रत्येक आरोपी की क्या भूमिका रही। मामले में बलात्कार और गंभीर शारीरिक हिंसा से संबंधित धाराएं जुड़ने के बाद यह जिला ही नहीं बल्कि पूरे क्षेत्र में चर्चा का विषय बन गया है। पुलिस का कहना है कि जांच निष्पक्ष एवं तथ्य आधारित तरीके से आगे बढ़ाई जा रही है तथा वैज्ञानिक और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी साथ ही मामले के अन्य पहलुओं की भी गहन पड़ताल जारी है ताकि घटना की पूरी सच्चाई सामने लाई जा सके।
“अलग-अलग धाराओं में अपराध पंजीबद्ध किए जाने के बाद आरोपियों की गिरफ्तारी की गई है और पुलिस मामले के अन्य पहलुओं की भी पड़ताल कर रही है।”
कीर्तन राठौर, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, राजनांदगांव