बारिश से सोयाबीन फसल को भारी नुकसान का अंदेशा

बीमित किसानों को 72 घंटे में सूचना देने का आग्रह
सत्यमेव न्यूज के लिए मनोहर सेन खैरागढ़। जिले में सोयाबीन की कटाई का दौर जारी है लेकिन पिछले कुछ दिनों से लगातार हो रही बारिश ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। खड़ी और कटी हुई दोनों ही फसलों को नुकसान का खतरा मंडरा रहा है। ऐसे में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत बीमित कृषकों को क्षति का लाभ तभी मिलेगा जब वे 72 घंटे के भीतर सूचना देंगे। कृषि विभाग के उप संचालक राजकुमार सोलंकी ने बताया कि किसान अपनी फसल क्षति की सूचना बीमा कंपनी के टोल फ्री नंबर 1800-419-0344 या 1800-11-6515 पर दर्ज करा सकते हैं। इसके अलावा स्थानीय राजस्व या कृषि अधिकारियों, संबंधित बैंक अथवा जिला कृषि पदाधिकारी को भी लिखित सूचना देना अनिवार्य है। सूचना में फसल का प्रकार नुकसान का प्रतिशत और कारण स्पष्ट रूप से दर्ज करना होगा। योजना के अनुसार यदि ओलावृष्टि, बादल फटना, जलप्लावन या बिजली गिरने जैसी आपदाओं से किसी किसान की फसल को नुकसान होता है तो व्यक्तिगत स्तर पर मुआवजा दिया जाएगा वहीं किसी अधिसूचित इकाई में 25 प्रतिशत से अधिक रकबे की फसल प्रभावित होने पर उस इकाई के सभी बीमित किसानों को क्षतिपूर्ति का लाभ मिलेगा। कटाई के बाद खेत में सुखाने या छोटे बंडलों में रखी फसल भी योजना के दायरे में शामिल है। यदि बेमौसम बारिश या ओलावृष्टि से ऐसी फसल का 25 प्रतिशत से अधिक नुकसान होता है तो जांच के बाद प्रभावित किसानों को मुआवजा दिया जाएगा। कृषि विभाग ने किसानों से अपील की है कि वे समय-सीमा में सूचना देकर प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का लाभ लें और प्राकृतिक आपदा से हुए नुकसान की भरपाई सुनिश्चित करें।