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अपराध

बहला फुसलाकर नाबालिक से दुष्कर्म करने वाले आरोपी युवक के कब्जे से नाबालिक युवती बरामद

सत्यमेव न्यूज़ खैरागढ़. नाबालिक युवती को बहला फुसलाकर भगाकर ले जाने और दुष्कर्म करने वाले आरोपी युवक के कब्जे से पुलिस ने नाबालिक युवती को बरामद किया हैं। ऑपरेशन मुस्कान के तहत खैरागढ़ पुलिस ने मध्य प्रदेश के उज्जैन से नाबालिक को छुड़वा कर उसे परिजनों के सुपुर्द किया है। पुलिस सूत्रों से मिली जानकारी अनुसार एसपी त्रिलोक बंसल के निर्देश व एडिशनल एसपी नेहा पांडेय तथा एसडीओपी लालचंद मोहले के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी जितेंद्र बंजारे के नेतृत्व में पुलिस प्रशासन द्वारा चलाए जा रहे ऑपरेशन मुस्कान के तहत उक्त सार्थक कार्यवाही की है। ज्ञात हो कि खैरागढ़ थाने में पीड़ित नाबालिक युवती के परिजनों ने शिकायत दर्ज कराई थी कि 26 अगस्त 2024 को उनकी 15 साल 5 माह की नाबालिक लड़की घर में बिना किसी को कुछ बताएं कहीं चली गई है। परिजनों के काफी पता तलाश के बाद भी नाबालिक नहीं मिली जिसके बाद खैरागढ़ पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 137(2) के तहत अपराध पंजीबद्ध कर मामले को विवेचना में लिया। पुलिस द्वारा काफी पतासाजी के बाद 16 सितंबर 2024 को घर से लापता नाबालिक युवती आरोपी विशाल उर्फ आलोक कंडरा उम्र 20 वर्ष के कब्जे में नागदा उज्जैन (म.प्र.) में मिली जिसे सकुशल बरामद कर पुलिस अधिकारी से नाबालिक का बयान कराया गया। अपने बयान में पीड़ित बालिका ने बताया कि आरोपी विशाल कंडरा निवासी डोंगरगढ़ जिला राजनंदगांव के द्वारा उसे बहला फुसला कर और शादी का झांसा देकर दुष्कर्म किया। वीरता के बयान के बाद पुलिस ने मामले में भारतीय न्याय संहिता की धारा 96, 65(1), 64(2) (ढ़) और बालको का संरक्षण अधिनियम 2012 (पॉक्सो एक्ट) की धारा 04 व 06 जोड़ी गई। इसके बाद आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई इसके बाद आरोपी ने अपना जुर्म कबूल किया और आरोपी के विरुद्ध पर्याप्त साक्षी पाए जाने के बाद न्यायालय में आरोपी को प्रस्तुत कर न्यायिक हिरासत में उसे जेल भेजा गया है। पुलिस की उक्त कार्रवाई में एएसआई पुरुषोत्तम निर्मलकर, आरक्षक मणिशंकर वर्मा व महिला आरक्षक रानी साहू की सराहनी भूमिका रही।

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