
विद्यार्थियों को बताए गए मौलिक अधिकार
सत्यमेव न्यूज खैरागढ़। 10 दिसंबर मानवाधिकार दिवस के अवसर पर बिलासपुर एवं राजनांदगांव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से प्री-मैट्रिक अनुसूचित जाति बालक छात्रावास ठेलकाडीह में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम का संचालन वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से किया गया जिसमें जिला एवं सत्र न्यायालय के माननीय न्यायिक मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास कुमारी आकांक्षा खलखो ने विद्यार्थियों को संबोधित किया। अध्यक्ष विजय कुमार होता, तालुका विधिक सेवा समिति खैरागढ़ अध्यक्ष मोहनी कंवर तथा सचिव निलेश जगदल्ला के मार्गदर्शन में आयोजित इस कार्यक्रम में न्यायिक अधिकारी ने वर्ष 1948 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा घोषित मानवाधिकार दिवस की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से अवगत कराया। उन्होंने बताया कि मानव अधिकार वे मूल अधिकार हैं जो हर व्यक्ति को सम्मान, स्वतंत्रता और समानता के साथ जीवन जीने का अवसर प्रदान करते हैं। उन्होंने विद्यार्थियों को बोलने की स्वतंत्रता, कानून के सामने समानता, अपना पक्ष रखने का अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, सुरक्षा, आर्थिक शोषण के विरुद्ध संरक्षण तथा रंग, भाषा, धर्म व नस्ल के आधार पर समानता जैसे प्रमुख मौलिक अधिकारों की जानकारी दी। कार्यक्रम में पीएलव्ही सुश्री कला प्रजापति ने बच्चों को नालसा की बाल-अधिकार संबंधित योजनाओं, पाक्सो एक्ट, किशोर न्याय अधिनियम तथा साइबर क्राइम से बचाव से जुड़े महत्वपूर्ण पहलुओं की जानकारी दी साथ ही नालसा हेल्पलाइन 15100 और चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 के उपयोग के बारे में भी जागरूक किया। इस अवसर पर छात्रावास वार्डन चंदन ठाकुर, दीपक श्रीवास्तव और चंद्रकांत जोशी उपस्थित रहे।
