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अपराध

लोन दिलाने के नाम पर कपड़ा व्यवसायी से साढ़े चव्वालीस लाख से अधिक की ठगी

इंडिया बुल्स कंपनी का एम्प्लॉई बनकर महिला ने दिया बड़ी ठगी को अंजाम

प्रलोभन के चक्कर में अपनी गाढ़ी कमाई लूटा बैठा अधेड़ मुस्लिम व्यवसायी

खैरागढ़ पुलिस ने दर्ज किया धोखाधड़ी और आईटी एक्ट के तहत मामला

सत्यमेव न्यूज़/ख़ैरागढ़. नगर के ईतवारी बाजार में संचालित लक्की गारमेंट्स के संचालक से लोन दिलाने के नाम पर 44 लाख 56 हजार 47 रूपये की ठगी करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है. जानकारी अनुसार दुकान संचालक जियाउल हक अशरफी ने मामले की जानकारी देते हुये पुलिस को बताया हैं कि 14 जनवरी 2021 से लगातार उसे ठगी का शिकार बनाया गया है. इंडिया बुल्स कंपनी का एम्प्लॉई बताकर ललिता शर्मा नाम की महिला ने उसे लोन की आवश्यकता की जानकारी ली और कम ब्याज में लोन दिलाने का लालच देकर सबसे पहले बीमा के नाम पर 18 हजार 199 रूपये जमा कराई. जियाउल हक ने बताया कि उन्होंने सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया के खाता में नोवो पे के माध्यम से 18 हजार 199 रूपये 18 जनवरी 2021 को जमा किया जिसके बाद लोन ब्लॉक खुलवाने के नाम पर 21 हजार 199 रूपये, अन्य टैक्स के नाम पर 31 हजार 699 रूपये कोटक महेन्द्र बैंक के खाते में जमा किया. इसके बाद 29 जनवरी 2021 को कैपीटल स्माल फायनेंस बैंक लिमिटेड के खाते में 47 हजार 199 रुपये जमा किया वहीं 11 फरवरी 2021 को महेन्द्रा बैंक के खाते में 32 हजार 699 रूपये जमा किया.

मामला यही शांत नहीं हुआ बल्कि दुकानदार से ठगी का सिलसिला आगे भी जारी रहा और 22 फरवरी 2021 को कोटक महेन्द्रा बैंक के खाते में 45 हजार 499 रूपये पुन: जमा किया. उसके बाद इंडिया बुल्स कंपनी के प्रोसेस का लेटर दिखाकर 30 नवंबर को 95 हजार रूपये, 02 जुलाई को 42 हजार 500 रूपये, 7 सितंबर को 6 हजार रूपये, 10 सितंबर को 11 हजार 890 रूपये, 17 सितंबर को 16 हजार 799 रूपये तथा 09 मार्च 2022 को 42 हजार 199 रूपये व 29 मार्च 2022 को 7 हजार रूपये जमा किया. इन सबके बाद 22 अगस्त 2022 को ललीता शर्मा ने पुन: फोन कर फाईल में दिक्कत आ रही है और बार-बार प्रोसिजर के लिये कहा जा रहा है इसके लिये फाईल को कैंसिल करा देने की बात कही और इसके लिये 38 हजार 260 रूपये चार्ज लगना बताया जिसके बाद जियाउल हक ने 22 अगस्त 2022 को 38 हजार 260 रूपये जमा किया. इस तरह कपड़ा व्यवसायी से लगभग 45 लाख रूपये की ठगी की गई. प्रार्थी की रिपोर्ट पर पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के विरूद्ध आईपीसी की धारा 420 व आईटी एक्ट की धारा 660 के तहत मामला पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया है.

लोन के बाद क्राईम ब्रांच के नाम पर व्यवसायी से फिर हुई ठगी

कपड़ा व्यवसायी जियाउल हक लोन के नाम पर महिला से ठगी के बाद फिर और ठगी का शिकार हुआ, ठगों ने व्यवसायी की नासमझी और भोलेपन का फायदा उठाकर उसे लूटने में कोई कोर-कसर नहीं छोड़ी. दरअसल लोन के नाम पर ठगी के बाद व्यवसायी से ठगों ने क्राईम ब्रांच का अधिकारी बनकर फिर से ठगी की वारदात को अंजाम दिया. जियाउल हक ने बताया कि 2 सितंबर को दूसरे नंबर से फोन आया जिसने अपना नाम राजीव शुक्ला बताया और कहा कि वह एनपीसीआई डिपार्टमेंट क्राईम ब्रांच दिल्ली बारह खंभा रोड से बोल रहा है. उसने कहा कि मैं आपकी शिकायत क्राईम ब्रांच में दर्ज कर रहा हूं कहकर पूरा डिटेल मांगा और कहा कि आपको एक पैसा देने की जरूरत नहीं है क्राईम ब्रांच उसे पकड़ेगी उससे पूरा पैसा रिकवरी करेगी. कुछ दिन बाद पुन: फोन लगाकर बताया कि रमेश शांतू को गिरफ्तार कर लिये है व संजय गिरफ्तार नहीं हुआ है.

रमेश शांतू 13 लाख रूपये देने के लिए तैयार है एवं इंडिया बुल्स कंपनी में 47 हजार रूपया गया है व फ्युचर केयर कंपनी में 1,80,000 रू. गया है वह हमारे विभाग में आ गया है. पैसा रिकवरी करके आपके खाता में भेज दिया जायेगा फिर उसने मुझे बोला कि आपके पास जीएसटी नंबर है क्या रिटर्न भरते हो क्या तब मैं बोला नहीं तब वह बोला आपको प्रोसेस करना पड़ेगा तब आपके खाता में पैसा आयेगा तब मंै उनके कहने पर 53880 रू. उसके आईटी सर्विसे के खाते में 07.09.2022 को जमा किया इसी तरह मुझे झासे में लेकर 09.09.22 को 3000 रू., 12 सितंबर को 1,80,359 रू. आर्टीजीएस के माध्यम से, 12 सितंबर को 1,80,345 रू, एनईएफटी के माध्यम से 17 सितंबर को 79,000 रू, 26 सितंबर को 31,000 रू, 27 सितंबर को 60,000 रू, 07 अक्टूबर को 3,80,000 रू, 10 अक्टूबर को 1,51,000 रू, 11 अक्टूबर को 75,000 रू, 12 अक्टूबर को 80,000 रू, 17 सितंबर को 24,000 रू, 09 सितंबर को 48,000 रू, 21 अक्टूबर को 1,70,700 रू, 23 सितंबर को 70,000 रू, 24 सितंबर को 1,25,000 रू, 26 नवंबर को 1,85,000 रू, 27 सितंबर को 20,000 रू, 07 अक्टूबर को 2,80,000 रू, 18 अक्टूबर को 1,00.000 रू, 20.10.22 को 1,85,000 रू, 21.10.22 को 1,15.000 रू, 31.10.22 को 1,60,000 रू, 01.11.22 को 70,000 रू व 03.11.22 को 30000 रू जियाउल को मोबाईन न. 7027422966 के धारक ने पैसा वापसी का चेक व्हाटसप मे दिखाकर विभिन्न बैंको के विभिन्न खातों में कुल 3256047 रूपये एवं नगदी रकम लगभग 12 लाख रूपये को दूसरे के खाता से नगद देकर कुल 4456047 रूपये ठगों के खाता में पैसे जमा कराया.

कपड़ा व्यवसायी से लोन व क्राईम ब्रांच के नाम पर कुल 4456047 रूपये की ठगी की गई हैं जिसमें ठगों ने लगभग 32 लाख से ऊपर की रकम मोबाईल व गूगल-पे, फोन-पे आदि माध्यम से व 12 लाख से अधिक की राशि नगद ठगों के द्वारा बताये गये अलग-अलग खातों में प्रार्थी ने डाली हैं, शिकायत प्राप्त होते ही विभाग के आला अधिकारियों से मार्गदर्शन लेकर अज्ञात आरोपी के विरूद्ध धोखाधड़ी व आईटी एक्ट के तहत अपराध पंजीबद्ध कर मामले को स्फूर्ति से जांच विवेचना में लिया गया हैं.

केके बघेल, प्रभारी थाना खैरागढ़

Satyamev News

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