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पशु तस्करी में जब्त वाहन शासन के पक्ष में राजसात

सत्यमेव न्यूज खैरागढ़। पशु तस्करी के एक प्रकरण में जब्त किए गए वाहन को शासन के पक्ष में राजसात किए जाने की कार्रवाई की गई है। कलेक्टर इंद्रजीत सिंह चंद्रवाल द्वारा जारी आदेश के अनुसार ग्राम सिंघोला निवासी अशोक नगपुरे पिता टेकचंद नगपुरे, तहसील लांजी जिला बालाघाट मध्यप्रदेश के स्वामित्व का बोलेरो पिकअप वाहन क्रमांक MH-33-T-0719 को छत्तीसगढ़ कृषक पशु परिक्षण अधिनियम के प्रावधानों के तहत राजसात किया गया है। जारी आदेश में उल्लेख है कि निर्धारित पुनरीक्षण अवधि समाप्त हो चुकी है तथा सक्षम न्यायालय से इस संबंध में कोई स्थगन अथवा अन्य आदेश प्राप्त नहीं हुआ है। ऐसी स्थिति में राजसात किए गए वाहन की नियमानुसार नीलामी की जाएगी। नीलामी से प्राप्त राशि को छत्तीसगढ़ शासन के निर्धारित मद में खजाना दाखिल किया जाएगा। वहीं यदि सत्र न्यायालय खैरागढ़ छुईखदान गंडई से उक्त आदेश के विरुद्ध कोई आदेश प्राप्त होता है तो आगे की कार्रवाई न्यायालय के निर्देशानुसार की जाएगी।

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